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MP के 15 हजार कर्मचारियों को राहत, सहायक ग्रेड-3 में प्रमोशन का रास्ता साफ, 2 साल में पूरी करनी पड़ेगी कंप्यूटर योग्यता

Vallabh Bhavan, Bhopal

वल्लभ भवन भोपाल

MP News: मध्य प्रदेश के करीब 15 हजार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति का रास्ता खुल गया है. मुख्यमंत्री की घोषणा के लगभग दो महीने बाद सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं. नई व्यवस्था के तहत विभागीय पदोन्नति में पात्र कर्मचारियों को कंप्यूटर दक्षता प्रमाणपत्र परीक्षा (CPCT) का स्कोर कार्ड जमा करने से छूट मिलेगी. हालांकि, कंप्यूटर दक्षता और निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की शर्तें पूरी करना जरूरी होगा.

पात्र कर्मचारियों को सहायक ग्रेड-3 में मिलेगा प्रमोशन

सरकार ने यह फैसला पदोन्नति प्रक्रिया में आ रही अड़चनों को दूर करने और पात्र कर्मचारियों को आगे बढ़ने का अवसर देने के लिए लिया है. आदेश के अनुसार, जरूरी शैक्षणिक योग्यता रखने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दो साल की परीक्षण अवधि पर सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नत किया जा सकेगा. इस दौरान उन्हें CPCT परीक्षा पास करने के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा या प्रमाणपत्र भी हासिल करना होगा.

योग्यता पूरी करने के लिए मिलेगा पांच साल का समय

नए नियमों के मुताबिक, पदोन्नति पाने वाले कर्मचारियों को आवश्यक कंप्यूटर योग्यता पूरी करने के लिए कुल पांच साल तक का समय मिल सकेगा. शुरुआती दो साल में निर्धारित योग्यता हासिल करना अनिवार्य होगा. यदि कोई कर्मचारी इस अवधि में शर्तें पूरी नहीं कर पाता है, तो उसकी परीक्षण अवधि अधिकतम तीन साल के लिए बढ़ाई जा सकेगी.

पांच साल में योग्यता नहीं मिली तो मूल पद पर वापसी

निर्धारित समयसीमा में कंप्यूटर योग्यता हासिल करना कर्मचारियों के लिए जरूरी होगा. यदि कोई कर्मचारी पांच साल की कुल अवधि में भी आवश्यक योग्यता पूरी नहीं करता है, तो उसे सहायक ग्रेड-3 के पद से वापस उसके मूल चतुर्थ श्रेणी पद पर भेज दिया जाएगा.

45 साल की उम्र पूरी कर चुके कर्मचारियों को भी राहत

सरकार ने 45 वर्ष की आयु पूरी कर चुके कर्मचारियों को भी राहत दी है. पदोन्नति की निर्धारित तिथि तक 45 साल की उम्र पूरी करने वाले कर्मचारियों को सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नति के लिए CPCT स्कोर कार्ड प्रस्तुत नहीं करना होगा. हालांकि, इन कर्मचारियों के लिए कंप्यूटर दक्षता की शर्त लागू रहेगी.

सीधी भर्ती में नहीं मिलेगी CPCT से छूट

GAD ने आदेश में स्पष्ट किया है कि CPCT स्कोर कार्ड से छूट का लाभ केवल विभागीय पदोन्नति के मामलों में मिलेगा. सीधी भर्ती या किसी अन्य माध्यम से होने वाली नियुक्तियों में यह छूट लागू नहीं होगी. ऐसी नियुक्तियों के लिए CPCT और कंप्यूटर डिप्लोमा या प्रमाणपत्र से जुड़ी निर्धारित योग्यताओं का पालन पहले की तरह करना होगा.

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