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ट्विशा शर्मा केस में ट्विस्ट! CBI ने मामला भोपाल से बाहर ट्रांसफर करने का किया समर्थन, SC में दिया जवाब

Twisha Sharma Death Case

फाइल फोटो

Twisha Sharma Death Case: भोपाल के बहुचर्चित ट्विशा शर्मा मौत केस में बड़ा ट्विस्ट आया है. जांच एजेंसी CBI ने केस को भोपाल से बाहर ट्रांसफर करने का समर्थन किया है. सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा है. एजेंसी का कहना है कि ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह मुकदमे को प्रभावित कर सकती हैं. निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच नहीं हो सकेगी. ट्विशा के पिता ने केस को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी और उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी.

एक हफ्ते बाद अगली सुनवाई

दरअसल, ट्विशा शर्मा के पिता नवनिधि शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. उन्होंने कहा था कि मुकदमे को भोपाल से बाहर ट्रांसफर किया जाए. दिल्ली को प्राथमिकता दी जाए. उन्होंने तर्क दिया था कि सास गिरिबाला सिंह पूर्व जिला कोर्ट न्यायाधीश हैं. वे सुनवाई प्रक्रिया को बाधित कर सकती हैं. पिता की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने CBI को नोटिस दिया था. इस मामले की सुनवाई CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच कर रही थी. इसी नोटिस के जवाब में CBI ने हलफनामा दायर किया. कोर्ट ने एक सप्ताह का वक्त दिया था. मामले की सुनवाई अगले हफ्ते होगी.

मां-बेटे से दहेज के मामले हटाए गए

ट्विशा शर्मा के पति समर्थ और उसकी मां गिरिबाला सिंह के खिलाफ लगे दहेज प्रताड़ना के केस को हटा दिया गया है. CBI ने 17 अगस्त 2026 को दोनों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा-85 (क्रूरता), धारा-108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और धारा-3(5) के तहत चार्जशीट दाखिल की थी. बाद में इसमें दहेज से जुड़े आरोपों को हटा दिया गया था.

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