Vistaar NEWS

चाइनीज मांझा खरीदने वाले हो जाएं सावधान! गैर-इरादतन हत्या का केस होगा दर्ज

If a death occurs due to Chinese kite string, a case of culpable homicide will be registered.

चाइनीज मांझे के मामले में हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी

MP High Court On Chinese Manjha: मकर संक्रांति हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अहम त्योहारों में से एक है. इस पर्व पर लोग तिल बने लड्डू खाते हैं. खुशियां बांटते और पतंगबाजी करते हैं. पतंग को उड़ाने के लिए चाइनीज मांझे का इस्तेमाल किया जा रहा है. ये मांझा लोगों की मौत बन रहा है. अब इस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है.

गैर-इरादतन हत्या का केस दर्ज होगा

चाइनीज मांझे पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने कहा कि बैन के बावजूद जानलेवा घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं. यदि नाबालिग चाइनीज मांझा के संबंध में पकड़े जाते हैं तो इसके जिम्मेदार अभिभावक होंगे. चाइनीज मांझे से हो रही मौतों को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने कहा है कि चाइनीज मांझे से यदि किसी की मौत होती है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ बीएनएस की धारा 106 (1) के तहत गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा.

चाइनीज मांझे से इंदौर में ठेकेदार की मौत

चाइनीज मांझे की वजह से सोमवार को टाइल्स ठेकेदार की मौत हो गई. वे बाइक से खजराना से बंगाली चौराहे जा रहे थे. इस दौरान मांझा उनके गले में लिपट गया. इससे उनकी गर्दन कट गई. गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इसके साथ ही इंदौर, उज्जैन और छिंदवाड़ा में इस मांझे से कई लोग घायल हो गए.

भोपाल में पुलिस ने की कार्रवाई

भोपाल पुलिस ने चाइनीज मांझे की बिक्री पर बड़ी कार्रवाई की है. मीनाल स्थित किराना दुकान में चाइनीज मांझा बेचा जा रहा था. आरोपी के कब्जे से चाइनीज मांझा का 1 बड़ा रोलर, जिसमें 1000 मीटर मांझा, 4 चार मध्यम रोलर प्रत्येक में 500 मीटर मांझा और प्लास्टिक की पॉलिथिन के अंदर रखे थे. चाइनीज मांझे के 11 पैकेट प्रत्येक पैकेट में 200 मीटर मांझा, इस तरह कुल लगभग 5200 मीटर चाइनीज मांझा जब्त किया गया.

ये भी पढ़ें: एमपी के राज्यसभा सांसदों का परफॉर्मेंस, बुंदेलखंड की सुध केरल के जॉर्ज कुरियन ने ली, सांसदों ने मालवा-निमाड़ पर दिखाया मोह

क्यों है चाइनीज मांझा इतना खतरनाक?

Exit mobile version