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MP News: जबलपुर एयरपोर्ट से फ्लाइट की संख्या कम होने पर हाई कोर्ट सख्त, विमानन कंपनियों से मांगा जवाब

High Court sought answer on lack of air connectivity from Jabalpur Airport

जबलपुर एयरपोर्ट से एयर कनेक्टिविटी कम होने पर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

MP News: जबलपुर एयरपोर्ट से घटती एयर कनेक्टिविटी के मुद्दे को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान एक बार फिर विमान कंपनियों ने नोटिस का जवाब हाईकोर्ट में पेश नहीं किया. जिस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने विमान कंपनियों को जवाब पेश करने की आखिरी मोहलत देते हुए कहा है कि अगर अगली सुनवाई पर विमान कंपनियों की ओर से जवाब पेश नहीं किया गया तो 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइंस को भी याचिका में पक्षकार बनाकर नोटिस जारी किए हैं. मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को नियत की गई है.

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आपको बता दें कि जबलपुर एयरपोर्ट से लगातार फ्लाइट की संख्या कम हो रही है. इस मुद्दे को लेकर जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से एक जनहित याचिका जबलपुर हाईकोर्ट में दायर की गई है.

याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत को बताया गया है कि कोविड महामारी से पहले जबलपुर एयरपोर्ट से लगभग 8 नियमित उड़ानें संचालित होती थीं. इसके बाद सरकार ने जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट का विस्तारीकरण किया. करीब 500 करोड रुपए खर्च करके डुमना एयरपोर्ट को न केवल अत्याधुनिक बनाया गया बल्कि इसके रनवे का भी विस्तार किया गया है. लेकिन इसके बावजूद भी डुमना एयरपोर्ट से फ्लाइट की संख्या बढ़ाने की वजह घटती जा रही हैं.

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अब केवल चार उड़ानें ही नियमित रूप से चल रही हैं. जिसकी वजह से हवाई यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. पिछली सुनवाईयों में तो हाई कोर्ट ने सरकार से भी पूछा था कि जब जबलपुर डुमना एयरपोर्ट से फ्लाइट की संख्या नहीं बढ़ानी थी तो फिर करोड़ों रुपए विस्तार में क्यों खर्च किए गए.

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