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भोपाल-इंदौर के बाद जबलपुर में एक्शन, कलेक्टर ने जारी किया आदेश, बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल

Now you won't get petrol without helmet in Jabalpur

जबलपुर में अब बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल

MP News: भोपाल और इंदौर के बाद अब जबलपुर में भी बिना हेलमेट के बिना पेट्रोल नहीं मिलेगा. जिला प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए हेलमेट के अनिवार्यता पर सख्ती बरती है. जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना का कहना है कि वाहन चालकों की सुरक्षा प्राथमिकता है. इसी कारण भोपाल, इंदौर के बाद जबलपुर में भी अब बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जाएगा.शासकीय कर्मचारियों पर भी यह आदेश सख्ती से लागू किया गया है, बिना हेलमेट के अब कर्मचारियों को कार्यालय में भी एंट्री नहीं दी जाएगी.

हेलमेट पहनने से दुर्घटना में कमी आएगी

जबलपुर जिला कलेक्टर ने कहा कि बाइक चालकों द्वारा हेलमेट लगाया जाता है तो इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और मृत्यु एवं घायलों की संख्या में कमी आएगी. इसके लिए समय-समय पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा भी निर्देश दिये गये हैं. इसके साथ ही मध्य प्रदेश मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-129 में स्पष्ट प्रावधान है कि प्रत्येक दो पहिया वाहन सवारी और वाहन चालक को अनिवार्य रुप से ISI मार्क हेलमेट पहनना होगा.

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30 जुलाई को जारी हुआ था आदेश

सड़क हादसों में कमी लाने और लोगों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करने के लिए इंदौर में शुरू हुई “नो हेलमेट, नो पेट्रोल” मुहिम अब भोपाल तक पहुंच गई है. इंदौर कलेक्टर के बाद अब भोपाल कलेक्टर ने भी आदेश जारी करते हुए कहा है कि बिना हेलमेट पहने बाइक और स्कूटी चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा. यह कदम सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है. भोपाल में ये आदेश 30 जुलाई को जारी किया गया था. दोनों शहरों में पेट्रोल भरवाने के दौरान हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा.

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