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जबलपुर में बाहरी जिलों के डीजे पर प्रतिबंध, नवरात्रि, दशहरा और दीपावली के लिए ADM ने जारी किया आदेश

Ban on DJs

Jabalpur News: आगामी त्योहारों एवं सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आयोजनों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए जबलपुर जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं. अपर जिला मजिस्ट्रेट रविशंकर राय द्वारा जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है.

अन्‍य जिलों के डीजे को जबलपुर में अनुमति नहीं

आदेश के अनुसार, अन्य जिलों से आने वाले डीजे को जबलपुर जिले की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. साथ ही, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नवरात्रि, दशहरा, दीपावली और छठ पूजा सहित ऐसे सभी आयोजन, जो यातायात एवं कानून-व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं, सक्षम प्रशासनिक अधिकारियों से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही आयोजित किए जा सकेंगे. बिना अनुमति आयोजित कार्यक्रमों को अवैधानिक मानते हुए आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

डीजे संचालकों और आयोजकों को मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम तथा ध्वनि प्रदूषण नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा. ध्वनि विस्तारक यंत्रों से निर्धारित मानकों का उल्लंघन करने, प्रतिबंधित समय में डीजे बजाने अथवा ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी.

धारा 223 समेत लागू नियमों को करना होगा पालन

आदेश में यह भी कहा गया है कि आयोजनों के दौरान न्यायालय एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए. प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 सहित अन्य लागू प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ये प्रतिबंध आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाने तथा जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लागू किए गए हैं.

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