MP News: बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के शालिग्राम गर्ग (सौरव गर्ग) भाई को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से राहत मिल गई है. कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार करते हुए 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत देने का आदेश दिया है. शालिग्राम छतरपुर में हुए गोलीकांड में मुख्य आरोपी था.
हालांकि मामले में शालिग्राम ने राजनीति दबाव और पुरानी रंजिश के चलते फंसाने का तर्क दिया था और कहा था कि बड़े भाई के संत होने पर उसे फंसाया गया है. पूरे मामले में छतरपुर जिला अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद बचाव पक्ष ने हाई कोर्ट अर्जी दायर की थी..
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