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Jabalpur में कार्बाइड गन पर लगा पूर्ण प्रतिबंध, बेचने और चलाने पर होगी सख्त कार्रवाई

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जबलपुर

Jabalpur Carbide Gun Ban: पटाखों के साथ-साथ अब बाजार में कार्बाइड गन को लेकर भी जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है. कार्बाइड गन की वजह से हो चुके अब तक कई हादसों से सबक लेते हुए जबलपुर जिला प्रशासन ने कार्बाइड गन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है कार्बाइड गन की बिक्री प्रदर्शन या वितरण पर रोक लगा दी गई है अगर कोई भी व्यक्ति कार्बाइड गुण के साथ नजर आता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

प्रशासन ने जारी किया आदेश

आम नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जबलपुर जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर लोहा, स्टील या पीवीसी पाइप में विस्फोटक सामग्री भरकर अत्यधिक तीव्र ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखों याने कार्बाइड गन की बिक्री, वितरण एवं प्रदर्शन पर जिले में पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है. ​अपर जिला दंडाधिकारी नीता राठौर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(2) के तहत जारी यह प्रतिबंधात्मक आदेश संपूर्ण जिले में तत्काल प्रभाव लागू हो गया है.

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आदेश में कहा गया है कि लोहा, स्टील अथवा पीवीसी पाइपों में कैल्शियम कार्बाइड और विस्फोटक भरकर अत्यधिक तेज आवाज करने वाले अवैध संशोधित पटाखे यानेकार्बाइड गन तैयार किए जाते हैं. इनमें इस्तेमाल होने वाला रसायन आंखों और चेहरे को गंभीर नुकसान पहुंचाता है, जिससे आम नागरिकों और बच्चों के स्वास्थ्य को बड़ा खतरा रहता है.

दोषी पाए जाने पर होगी कार्रवाई

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, संस्था अथवा व्यापारी यदि प्रतिबंधित पटाखों या कार्बाइड गन की बिक्री, वितरण और प्रदर्शन में लिप्त पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. जिले में पदस्थ ​सभी एसडीएम, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में प्रतिबंधात्मक आदेश का कड़ाई से पालन कराने तथा इसका उल्लंघन करने वालों पर त्वरित और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

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