MP News: मध्य प्रदेश सरकार हर वर्ग को बढ़ावा देने के लिए कोई ना कोई योजना संचालित कर रही है. जहां एक ओर राज्य सरकार का फोकस युवा, किसान, नारी और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर है. वहीं प्रदेश की बेटियों को लेकर भी सरकार पहल कर रही है. बेटियों को आर्थिक और शैक्षणिक स्तर पर सक्षम बनाने के लिए और हर स्तर पर सशक्तिकरण के लिए एमपी सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसका नाम लाडली लक्ष्मी योजना है.
शादी के लिए मिलते हैं एक लाख रुपये
लाडली लक्ष्मी योजना, मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है. लाडली बहना योजना के बारे में लोग जानते हैं लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में जानते हैं. इस योजना के अंतर्गत बेटी के जन्म लेने के साथ ही सरकार बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने लगती है. जैसे ही बालिका कक्षा 6वीं में प्रवेश करती है तो 2 हजार रुपये मिलते हैं. इसके बाद क्लास 9वीं में पहुंचने पर 4 हजार रुपये दिए जाते हैं.
इस योजना के तहत बेटियों के क्लास 11वीं और 12वीं में पहुंचने पर मध्य प्रदेश सरकार 6-6 हजार रुपये देती है. हितग्राही बालिकाओं के 18 साल पूरे होने पर 24 हजार रुपये की राशि दी जाती है. लाडली लक्ष्मी योजना के तहत बेटियां जब 21 साल की हो जाती हैं, तो शादी के लिए सरकार एक लाख रुपये की राशि देती है.
ये योजना क्यों शुरू की गई?
लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत साल 2007 में हुई थी. इस योजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश में लिंगानुपात सूचकांक में सुधार, आम जनता में बालिकाओं के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच पैदा करना, बालिकाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार, जनसंख्या वृद्धि दर रोकना, परिवार नियोजन को बढ़ावा देना, बाल विवाह रोकना, कन्या भ्रूण हत्या रोकना जैसे संवेदनशील मुद्दे शामिल हैं .
क्या हैं योजना के लिए पात्रता?
- 1 जनवरी 2006 या उसके बाद जन्मीं बालिका
- बालिका स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्र में रजिस्टर्ड हो
- माता-पिता मध्य प्रदेश के मूलनिवासी हों
- माता-पिता आयकरदाता ना हों
- दो या दो से कम संतान हों
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योजना के लिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन?
लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ पाने के लिए माता-पिता को जरूरी दस्तावेजों के साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से लोक सेवा केंद्र पर जाकर लाडली लक्ष्मी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा. बेटी का माता या पिता के साथ फोटो, जन्म प्रमाण पत्र और टीकाकरण आवश्यक है. मूल निवासी प्रमाण पत्र, माता या पिता का मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य है.
