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Jabalpur: यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने से कोई नुकसान नहीं, हाई कोर्ट में पेश की गई स्टेट्स रिपोर्ट, HC ने कहा- 72 दिनों में जलाया जाए

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MP हाई कोर्ट

Jabalpur News: गुरुवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (Madhya Pradesh High Court) में यूनियन कार्बाइड (Union Carbide) के जहरीले कचरे को जलाने पर सुनवाई हुई. जहरीले कचरे को लेकर स्टेट्स रिपोर्ट पेश की गई. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि धार जिले के पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित रामकी एनवायरो में कचरा जलाने से किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा.

72 दिनों में जलाया जाएगा कचरा

उच्च न्यायालय में राज्य सरकार ने रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि 72 दिनों में यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा जलाया जाएगा. ट्रायल रन के दौरान 270 किलो प्रति घंटे की रफ्तार से कचरे को जलाया गया था. जो सफल रहा. इसी रफ्तार से बाकी कचरे को नष्ट किया जाएगा.

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कचरे जलाने के लिए नियमों का पालन किया जाए

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि जहरीले कचरे के निष्पादन में सभी नियमों का पालन किया जाना चाहिए. जिस समय ये कचरा जलाए जाए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPPCB) निगरानी रखे.

30 जून को अगली सुनवाई होगी

72 दिनों में जहरीला कचरा जलाकर राज्य सरकार को रिपोर्ट पेश करने के लिए कोर्ट ने कहा है. पीथमपुर के याचिकाकर्ताओं पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा है कि 40 साल से लंबित टॉक्सिक वेस्ट की समस्या का अब निपटारा जरूरी है. आपत्तिकर्ता राज्य सरकार को सुझाव दें और आवश्यक होने सरकार भी सुझाव पेश कर सकती है. मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी.

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