Vistaar NEWS

अब एमपी में बाइक की पिछली सीट पर बैठने वालों को भी लगाना होगा हेलमेट, नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

MP Police Helmet Rule 2025 Enforcement

सांकेतिक तस्वीर

MP News: मध्य प्रदेश में पुलिस ने हेलमेट ना पहनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी कर ली है. बाइक राइडर के साथ-साथ अब पिछली सीट में बैठने वालों (पिलियन राइडर) को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा. जो भी व्यक्ति इस इसका उल्लंघन करता पाया जाएगा. उसके खिलाफ कड़े एक्शन लिए जाएंगे.

मौत का ग्राफ कम करने की कोशिश

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनने के मामले में सख्ती दिखाई थी. इसे लेकर पुलिस ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (PTRI) ने हेलमेट ना पहनने वालों पर कड़ा रुख अपनाया है. PTRI के निर्देशों के मुताबिक 4 साल से अधिक उम्र के चलाकों को हेलमेट लगाना होगा. हेलमट की अनिवार्यता सभी के लिए की गई है, इसमें नाबालिगों को अलग से नहीं बताया गया है. ये कदम सड़क दुर्घटना के दौरान मौत के आंकड़ों को कम करने के लिए उठाया गया है.

एमपी में साल 2024 में कुल 56,669 सड़क दुर्घटनाएं हुईं. इन हादसों में 13,661 लोगों की मौत हुई. इनमें 53.8 फीसदी मौतें दोपहिया चालकों की हुई. ये आंकड़ा और चौंकाने वाला है जिसमें 82 फीसदी लोगों ने हेलमेट भी नहीं पहना था.

15 दिनों तक चलेगा जागरूकता अभियान

प्रदेश भर में पुलिस 15 दिनों तक विशेष जागरूकता अभियान चलाएगी. PTRI ADG मोहम्मद शाहिर अबसार की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार पुलिस चेकिंग में किसी व्यक्ति को बिना हेलमेट के जाने दिया जाता है तो ये पुलिसकर्मी की जवाबदेही होगी. पुलिस 23 अक्तूबर से 5 नवंबर तक पुलिस हेलमेट लगाने के लिए प्रेरित करेगी. इसके बाद 6 नवंबर से इस नियम का सख्ती से पालन कराया जाएगा.

ये भी पढ़ें: इंदौर में कांग्रेस नेता प्रवेश अग्रवाल के घर में लगी आग, दम घुटने से मौके पर ही मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल

लाइसेंस अमान्य किया जाएगा

चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी बॉडी वॉर्न और वेब कैमरों की मदद से सारी कार्रवाई रिकॉर्ड करेंगे. जुर्माना वसूलने के लिए प्वॉइंट ऑफ सेल (POS) मशीन का उपयोग किया जाएगा. जो चालक बार-बार नियमों का उल्लंघन करेंगे, उनकी जानकारी परिवहन विभाग को भेजी जाएगी. उनके खिलाफ धारा 194-D के तहत लाइसेंस अमान्य करने की कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही पुलिसकर्मियों को हर दिन का ब्यौरा PTRI को भेजना होगा.

Exit mobile version