Bhopal: पूर्व सीएम शिवराजसिंह चौहान सहित बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है. यह वारंट एमपी में एमएलए कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है. जमानती वारंट 500 रुपये का है. दरअसल तीनो नेताओं पर अदालत की अवमानना का आरोप है. जिसके बाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2 अप्रैल को ये वारंट जारी किया. कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने तीनों नेताओं पर मानहानि का प्रकरण दायर किया है. जिसके बाद कोर्ट के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है.
यह है पूरा मामला
कांग्रेस के सांसद विवेक तन्खा ने पूर्व सीएम शिवराजसिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह पर 10 करोड़ की मानहानि का केस दायर किया है. तीनों नेताओं ने कांग्रेसी सांसद विवेक तन्खा पर एमपी में जानबूझकर ओबीसी आरक्षण रुकवाने का आरोप लगाया था. जिसके बाद विवेक तन्खा ने तीनो पर मानहानि का केस दायर करवा दिया.
प्रदेश में पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर तीनों नेताओं द्वारा लगातार बयानबाजी की जा रही थी. ये तीनों आरोप लगा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में विवेक तन्खा द्वारा दायर की याचिका के कारण ही पंचायत चुनाव की प्रक्रिया रद्द की गई है. इसके बाद सांसद तन्खा ने तीनों पर मानहानि का मामला दायर कर दिया था. इस मामले की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही है.
क्यों जारी हुआ जमानती वारंट
दरअसल केस के संबंध में सुनवाई के दौरान तीनों नेता बार-बार बुलाने के बाद भी अनुपस्थित रहे. जिसके बाद कोर्ट ने गैर हाजिर होने पर तीनो के खिलाफ वांरट जारी कर दिया. मानहानि केस में शिवराजसिंह चौहान, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह लगातार दो बार सुनवाई में अनुपस्थित रहे. जिसके बाद कोर्ट ने अवमानना पर पिछली डेट को रिवाइज कर एक महीने पहले हाजिर होने का आदेश दिया. पूर्व सीएम शिवराज सिंह, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा और विधायक भूपेंद्र सिंह के द्वारा 7 जून को पेश होने के लिए दिए गए आवेदन को भी कोर्ट ने निरस्त कर दिया है. अब तीनों नेताओं को 7 मई 2024 को व्यक्तिगत उपस्थिति के आदेश मिले है.