Vistaar NEWS

MP News: लव-जिहाद में HC का बड़ा फैसला, कोर्ट ने युवती को 15 दिनों के लिए नारी निकेतन भेजा, किसी को मिलने की इजाजत नहीं

MP high court

MP हाई कोर्ट

MP News: जबलपुर के बहुचर्चित लव जिहाद मामले में आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने याचिका का निराकरण करते हुए युवती को जहां 15 दिनों के लिए नारी निकेतन भेज दिया है तो वहीं युवक को पुलिस सुरक्षा दी है. इस दौरान कोई भी युवक, युवती से मुलाकात नहीं कर सकेगा.

इंदौर की रहने वाली युवती अंकिता राठौर और जबलपुर के सिहोरा इलाके में रहने वाले हसनैन अंसारी ने शादी के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय में आवेदन दिया था. आवेदन के बाद मचे बवाल को देखते हुए प्रेमी जोड़े ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर सुरक्षा की गुहार लगाई थी. एमपी हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ में पूरे मामले की सुनवाई हुई.

हाईकोर्ट ने युवती को 15 दिन के लिए नारी निकेतन भेजा

सुनवाई के दौरान प्रेमी जोड़े से कोर्ट ने अलग से चर्चा की जिसके बाद अदालत ने अंकिता राठौर को 15 दिन के लिए नारी निकेतन भेज दिया है. इस बीच उसके माता-पिता भी उससे नहीं मिल सकते. इसके अलावा कोर्ट ने सिहोरा के युवक हसनैन अंसारी को भी पुलिस सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं. 15 दिन के लिए युवती को नारी निकेतन भेजने के पीछे मकसद यह है कि इस दौरान में वह पूरी तरह सोच विचार करें और अपना फैसला ले.

ये भी पढ़ें: रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज के 60 साल पूरे, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने राज्यपाल को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया

गौरतलब है कि आपसी रजामंदी से शादी के लिए युवक युवती ने जिला कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दिया था. इस आवेदन पर अपर कलेक्टर न्यायालय ने 12 नवंबर तक दावे आपत्तियों मंगाई थी. आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में हुई. सुनवाई के दौरान युवती के माता-पिता भी मौजूद रहे. इस दौरान अपनी बेटी अंकिता की एक झलक पाने के लिए माता-पिता काफी व्याकुल नजर आए.

हालत यह थी कि हाईकोर्ट परिसर में ही युवती की मां फूट-फूट कर रोती नजर आई. अपनी बेटी से मुलाकात की गुहार लगाने लगी वहीं पिता भी अपनी बेटी से मुलाकात करने की बात करता रहा लेकिन युवती ने अपने माता-पिता से मिलने से साफ इनकार कर दिया वहीं पुलिस सुरक्षा की वजह से भी नहीं मिलने दिया गया पिता का कहना है क्योंकि बेटी को पहले फैसला कर फसाया जा रहा है.

Exit mobile version