धार: धार की भोजशाला एवं कमाल मौला मस्जिद में चल रहे सर्वे का आज 10 वां दिन है. लेकिन पिछले दो दिनों में सर्वे में तेजी दिखाई दे रही है जब सर्वे टीम के सदस्यों की संख्या में इजाफा हुआ है. पहले 16 सदस्यों की टीम सर्वे में लगी हुई थी परंतु कल से 10 अन्य सदस्यों की संख्या बढ़ी है. इनमें से पहले दो सदस्य अभी अनुपस्थित है इस प्रकार आज कुल 24 सदस्यों की टीम सुबह करीब 6 बजे से सर्वे में लगी हुई है. इस बीच मुस्लिम पक्ष ASI सर्वे पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. मुस्लिम पक्ष ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर बेंच के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
क्या मुस्लिम पक्ष की याचिका
भोजशाला ASI सर्वे कार्य को रुकवाने के लिए मुस्लिम पक्ष ने 16 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने 1 अप्रैल को सुनवाई की तारीख दी थी. जिसके बाद 22 मार्च को सर्वे शुरू होने के कारण मुस्लिम पक्ष के लोग अर्जेट हियरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए हुए थे. लेकिन इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था. जिसके बाद अब फिर से मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसायटी द्वारा पुरानी याचिका को न सुनते हुए नई याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वे के आदेश व अन्य बातों को लेकर हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की है. जिसकी सुनवाई 1 अप्रैल को होगी.
क्या है पूरा मामला
एएसआई के द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक भोजशाला परिसर को हिन्दू पक्ष वाग्देवी (सरस्वती) का मंदिर मानते हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय इसे कमाल मौला की मस्जिद बताता है. इसी ‘हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस’ नामक संगठन की याचिका दायर की थी जिसके बाद हाई कोर्ट की इंदौर पीठ ने 11 मार्च2024 को सुनाए आदेश में कहा था, ‘‘ इस अदालत ने केवल एक निष्कर्ष निकाला है कि भोजशाला मंदिर-सह-कमाल मौला मस्जिद परिसर का जल्द से जल्द वैज्ञानिक सर्वेक्षण और अध्ययन कराना एएसआई का संवैधानिक और कानूनी दायित्व है. इस मामले में अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होनी है.
सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए
भोजशाला में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा सर्वे के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. धार एसपी मनोज सिंह के मुताबिक मॉनीटरिंग टीम लगातार सोशल मीडिया पर भी नजर रख रही है.
तेज हुआ सर्वे कार्य
जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे सर्वे कार्य की गति भी बढ़ रही है. भोजशाला एवं कमाल मौला मस्जिद के 50 मीटर दायरे में चिन्हित स्थानों पर कई जगह सर्वे के कार्य में तेजी लाई गई है. हाई कोर्ट इंदौर बेंच द्वारा एएसआई को सर्वे करने का आदेश दिया था