Vistaar NEWS

MP News: जबलपुर में सख्त कार्रवाई पर निजी स्कूल प्रबंधकों को राहत, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और कलेक्टर को जारी किया नोटिस

Jabalpur High Court has given its decision.

जबलपुर हाईकोर्ट

MP News: जबलपुर में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा की गई सख्त कार्रवाई पर निजी स्कूल प्रबंधकों को हाईकोर्ट से कुछ हद तक राहत मिली है. निजी स्कूलों से फीस वसूली के मसले पर हाईकोर्ट ने न केवल फिलहाल रोक लगाई है बल्कि राज्य सरकार और जबलपुर कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाबी मांगा है मामले पर अगली सुनवाई 25 अगस्त को तय की गई है.

निजी स्कूल संचालको ने हाई कोर्ट में दायर की थी याचिका

दरअसल जबलपुर में जिला प्रशासन द्वारा शहर की कुछ नामी निजी स्कूलों को पिछले कुछ सालों में वसूल की गई फीस अभिभावकों को लौटाने का आदेश जारी किया था इस आदेश के खिलाफ क्राइस्ट चर्च स्कूल, सेंट अलाइसेंस स्कूल, सेंट जॉनसन स्कूल समित पांच स्कूलों की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया कि जिला कमेटी के द्वारा उनके स्कूलों की फीस का निर्धारण किया गया है इसके अलावा साल 2017-18 से की गई फीस वृद्धि की राशि वापस लौटने की आदेश जारी किए हैं.

यह भी पढ़ें: कौन थे कांग्रेस के सबसे बड़े ‘राजदार’ नटवर सिंह? मैडम सोनिया को भी इस बात के लिए मांगनी पड़ी थी माफी

हाइकोर्ट ने राज्य सरकार और कलेक्टर से मांगा जवाब

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि नियमों के तहत स्कूल प्रबंधन फीस में 10% की बढ़ोतरी कर सकता है स्कूल प्रबंधन द्वारा फीस वृद्धि में 10% से अधिक बढ़ोतरी की जाती है तो इसके लिए जिला कमेटी की अनुमति आवश्यक है. लेकिन स्कूल प्रबंधन के द्वारा 10% से अधिक फीस वृद्धि नहीं की गई है लेकिन जिला कमेटी ने मनमानी तरीके से फीस का निर्धारण किया है हाईकोर्ट ने याचिका में उठाए गए तर्कों को सुनने के बाद जिला प्रशासन के आदेश पर रोक लगाई है और 25 अगस्त तक राज्य सरकार और जबलपुर कलेक्टर से जवाब तलब किया है.

Exit mobile version