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MP News: एमपी में चुनाव प्रचार में बैंड-बाजा के 7 हजार, दो ढोल के जुड़ेंगे 1500 रुपए, स्पेशल अंजीर और काजू कतली सबसे महंगी

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प्रतीकात्मक फोटो (सोशल मीडिया)

भोपाल: विधानसभा चुनाव में चाय, नाश्ता, बैंड, सवारी सहित 400 आइटम्स के रेट तय किए गए. जिन्हें लोकसभा चुनाव में भी लागू किया जाएगा. 19 मार्च मंगलवार को राजनीतिक दलों के सामने इनके रेट्स रखे गए. हालांकि मिठाइयों की नई दरों को राजनीतिक दलों की आपत्ति के बाद हटा दिया गया है.

जिसमें दो ढोल वाले बुलाने पर प्रतिदिन 1500 रुपए, घोड़ा घोड़ी के लिए प्रतिदिन 2100 रुपए तय किए गए हैं. बैंड पार्टी के 7 हजार रुपए तय किए गए हैं. कट चाय 5 रुपए और पूड़ी, सब्जी और आचार के 50 रुपए जोड़े जाएंगे. मीठा लेने पर 16 रुपए अलग से जोड़े जाएंगे. फाइनल रेट लिस्ट बुधवार को जारी की जाएगी. उपजिला निर्वाचन अधिकारी दीपक पांडे का कहना है कि चुनाव खर्च में जोड़े जाने वाले आइटम्स के रेट तय किए गए हैं, जिनको अनुमोदन होने के बाद जारी किया जाएगा. विधानसभा चुनाव में तय किए गए रेट में डीजे के सात हजार रुपए प्रतिदिन और प्रति घंटे के हिसाब से चार्ज किए गए थे. इस बार डीजे पर रोक को देखते हुए लिस्ट से हटा दिया गया है. अब कोई भी उम्मीदवार डीजे के साथ नामांकन दाखिल करने नहीं आ सकेगा.

लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार सामग्री सहित 400 आइटम्स के रेट तय

बैठक में मिठाइयों के नए रेट रखे गए थे, जिसका राजनीतिक दलों ने विरोध दर्ज कराया. इसके बाद पुरानी दरों को ही लागू कर दी गई. जिसमें स्पेशल काजू कतली प्रति किलो 979 रुपए, स्पेशल अंजीर 1045 प्रति किलो, काजू कतली 849 प्रति किलो, सादी बर्फी 460 रुपए किलो, मिल्क केक 484 रुपए प्रतिकिलो का रेट रखा गया है.

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पटाखों के रेट भी किए तय

पटाखा 1000 की लड़ प्रति नग 240 रुपए

पटाखा 100 लड़ प्रति नग 80 रुपए

सुतली बम 6 नग 200 रुपए

12 शटाखे प्रति नग 165 रुपए

अनार 6 नग 300 रुपए

ग्रीन पटाखे / लड़ 24 प्रति नग 80 रुपए

ई-रिक्शा से लेकर वाहनों के भी तय हुए

ई-रिक्शा के जुड़ेंगे एक हजार रुपए चुनाव प्रचार के लिए खाली ई-रिक्शा का उपयोग करने पर प्रतिदिन के 80 रुपए हिसाब से एक हजार रुपए, छोटा ऑटो 15 सौ रुपए का जोड़ा जाएगा. बीस सीटर बस के 2500 रुपए, 30 सीटर 3 हजार, 40 सीटर 35 सौ और 41 सीटर से अधिक वाली बस के 4 हजार रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जोड़े जाएंगे. इसमें पेट्रोल और डीजल खर्च अलग से रहेगा.

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