MP High court: मध्य प्रदेश में राजनीतिक बयान बाजी का मसला अब हाईकोर्ट की दहलीज़ तक पहुंच गया है. पूर्व मंत्री और भाजपा नेता इमरती देवी द्वारा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. जीतू पटवारी की ओर से एमपी एमएलए की विशेष अदालत में लगाई गई याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने डबरा थाना, राज्य शासन और इमरती देवी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
विवादित बयान के बाद इमरती देवी ने दर्ज कराई थी FIR
दरअसल चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ग्वालियर में इमरती देवी को लेकर विवादित बयान दिया था जिसके बाद प्रदेश की सियासत गरमा गई और इमरती देवी ने ग्वालियर के डबरा थाने में धारा 509 और अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी थी. इस एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर जीतू पटवारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.
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पटवारी ने याचिका में कहा- ‘इमरती देवी की कोई भी मानहानि नहीं हुई’
याचिका में कहा गया कि जीतू पटवारी द्वारा इमरती देवी पर दिए गए बयान को राजनीतिक तूल दिया जा रहा है जीतू पटवारी के बयान से इमरती देवी की कोई भी मानहानि नहीं हुई है और ना ही उनका अपमान किया गया है बयान में ऐसी किसी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है जिससे इमरती देवी का अपमान हुआ हो. तर्कों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को तय की गई है.