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MPPSC Mains 2025: HC ने कहा- तय समय पर होगा एग्जाम, 2 हफ्ते में जवाब पेश करें, नहीं तो अधिकारियों पर लगेगा 15 हजार का जुर्माना

MP High Court File Photo

MP हाईकोर्ट फाइल फोटो

Jabalpur News: MPPSC मुख्य परीक्षा 2025 (MPPSC Mains Exam 2025) मामले में मंगलवार यानी 15 अप्रैल को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (Madhya Pradesh High Court) में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन ने की. कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि मेंस एग्जाम तय तारीख पर होंगे. MPPSC-2025 परीक्षा पर रोक बनी रहेगी.

15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा

कोर्ट ने आरक्षित वर्ग के मैरिटोरियस छात्रों को अनारक्षित वर्ग में नहीं चुनने को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों को अगली सुनवाई पर मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं. हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से 2 हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने के लिए कहा है. जवाब पेश ना करने पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

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क्या है पूरा मामला?

भोपाल निवासी सुनीत यादव सहित अन्य की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर और विनायक प्रसाद शाह ने पक्ष रखा. दलील दी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कुल 158 पदों 5 मार्च 2025 को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की. इसकी वर्गवार कट-ऑफ जारी नहीं की गई. जबकि पहले ऐसा किया गया था. याचिका में कहा कि सुप्रीम और हाईकोर्ट के फैसलों के विरुद्ध जाकर अनारक्षित वर्गों के प्रतिभावान अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए अवसर प्रदान नहीं किया जा रहा है.

सील बंद लिफाफे में कट-ऑफ पेश की गई

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकारियों ने बंद लिफाफे में कट-ऑफ दी. इस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की. कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इसे सार्वजनिक करें. जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं वे 2 हफ्ते में जवाब पेश करें. जवाब पेश नहीं किया तो 15 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा.

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