Vistaar NEWS

MP में कमर्शियल LPG सिलेंडरों के वितरण पर नया आदेश, स्कूल और ढाबा-रेस्टोरेंट के लिए जारी हुआ कोटा

Symbolic picture.

सांकेतिक तस्वीर.

MP News: मध्य प्रदेश शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राज्य में कमर्शियल LPG सिलेंडरों के वितरण को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है. यह फैसला वर्तमान परिस्थितियों और आवश्यक सेवाओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. जारी आदेश के अनुसार अब कमर्शियल LPG सिलेंडरों का आवंटन प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा. सबसे पहले शैक्षणिक और चिकित्सा संस्थानों को 30 प्रतिशत गैस उपलब्ध कराई जाएगी. इसके बाद पुलिस, सुरक्षा बल, महिला एवं बाल विकास संस्थान तथा अन्य आवश्यक सेवाओं को 35 प्रतिशत आवंटन दिया जाएगा.

होटल, रेस्टोरेंट को सीमित मात्रा में गैस मिलेगी

होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा जैसे व्यवसायों को सीमित मात्रा में गैस मिलेगी. इनमें होटल और रेस्टोरेंट को 9-9 प्रतिशत और ढाबा/स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को 7 प्रतिशत गैस आवंटित की जाएगी. उद्योगों को 5 प्रतिशत और अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं को भी 5 प्रतिशत गैस दी जाएगी.

सरकार ने स्पष्ट किया है कि LPG सिलेंडरों की आपूर्ति उपभोक्ताओं की पिछले तीन महीनों की औसत खपत के आधार पर की जाएगी. साथ ही, ऑनलाइन बुकिंग और रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा ताकि जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके.

जिला प्रशासन ने कार्रवाई के निर्देश दिए

जिला प्रशासन को निगरानी और कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. आदेश में कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय आपूर्ति संतुलन बनाए रखने और आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से लिया गया है, हालांकि इससे होटल और छोटे व्यवसायों पर असर पड़ सकता है.

ये भी पढे़ं: MP News: ‘निगम के अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं’, बैठक में महापौर और MIC मेंबर ने लगाए गंभीर आरोप

Exit mobile version