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MP News: 7 साल की सजा फिर भी कैदी को 12 साल जेल में रखा, अब सरकार पर 25 लाख का जुर्माना

Supreme Court(File Photo)

सुप्रीम कोर्ट(File Photo)

MP News: मध्य प्रदेश देश का ऐसा राज्य है, जो हमेशा अपने अजब-गजब कारनामे को लेकर सुर्खियों में छाया रहता है. एक बार फिर मध्य प्रदेश में बड़ी लापरवाही उजागर हुई है, जिस कारण एक कैदी को अपनी सजा पूरी होने के बाद भी और 4 सालों तक जेल में रहना पड़ा. अब कैदी को तय सजा से ज्यादा जेल में रखने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है. साथ ही मध्य प्रदेश सरकार पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जानें पूरा मामला-

7 साल के बजाय 12 साल तक जेल में रहा कैदी

मामला मध्य प्रदेश के सागर जिले का है. सोहन सिंह को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा सात साल के लिए जेल भेजा गया था. इसके बावजूदवह चार साल सात महीने अतिरिक्त समय तक जेल में रहा. साल 2005 में सत्र न्यायालय ने सोहन सिंह को बलात्कार, घर में घुसपैठ और धमकी देने के अपराध में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. हालांकि, 2017 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अभियोजन की कमियों और सबूतों की कमी का हवाला देते हुए सजा को घटाकर सात साल के कठोर कारावास तक सीमित कर दिया था.

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इसके बाद भी सोहन सिंह को 6 जून 2025 तक जेल में रखा गया, यानी उनकी निर्धारित सजा से कहीं अधिक समय तक वह कैद में रहा. यह मामला तब सामने आया जब सोहन सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की. सुप्रीम कोर्ट ने इसे न केवल एक व्यक्ति की त्रासदी बताया, बल्कि पूरी न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाया. कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि राज्य की इस लापरवाही को किसी भी तरह क्षमा नहीं किया जा सकता.

सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 25 लाख रुपए का जुर्माना

इस मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा- ‘यह व्यवस्था की खामी है.’ खंडपीठ ने राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया और यह जानने की इच्छा जताई कि ऐसी चूक कैसे हुई. इसके अलावा राज्य सरकार को कैदी को 25 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया.

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