मध्यप्रदेश के सागर मे बंडा शराब कांड होने के बाद जिला प्रशासन की कार्यवाही लगातार जारी है. इसी क्रम में शहर के बीचोंबीच संचालित दो बीयर बार का लाइसेंस निरस्त होने के हड़कंप मच गया. आबकारी विभाग के साथ जिला प्रशासन की टीम ने जब बीयर बार का निरीक्षण किया. जिसके बाद विभाग ने प्रकरण तैयार कर बार संचालकों को नोटिस जारी किए थे. जवाब संतोषजनक न मिलने पर कलेक्टर के निर्देश पर बड़ी कार्यवाही की गई.
दरअसल आबकारी नियमों के उल्लंघन और बिना वैध परमिट मदिरा संग्रहित किए जाने के मामलों में जिला प्रशासन ने भगवानगंज स्थित दो रेस्तरां बार की वर्ष 2026-27 की एफएल-2 अनुज्ञप्तियां निरस्त कर दी हैं. कार्रवाई कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल के निर्देश पर की गई.
मुस्कान बार एंड रेस्टोरेंट के निरीक्षण में 119.65 बल्क लीटर मदिरा मिली
भगवानगंज स्थित मुस्कान बार एंड रेस्टोरेंट, लाइसेंसी श्री भगत सिंह राजपूत के यहां 14 सितंबर 2026 को औचक निरीक्षण किया गया. अनुविभागीय अधिकारी श्री रोहित वर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक श्री ललित कश्यप और सहायक आयुक्त आबकारी श्रीमती वंदना पांडेय के नेतृत्व में हुई कार्रवाई के दौरान 43 बोतल स्प्रिट मदिरा, 96 बोतल बीयर और 50 कैन बीयर मिली. विभाग के अनुसार, मदिरा की कुल मात्रा 119.65 बल्क लीटर थी और इसके संबंध में मौके पर वैध परमिट या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए.
मदिरा जब्त कर आबकारी प्रकरण दर्ज किया गया. इसके बाद जारी कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब विभाग के अनुसार संतोषजनक नहीं पाया गया. इसके आधार पर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 31(1)(ख) के तहत एफएल-2 अनुज्ञप्ति निरस्त कर दी गई.
जी.के. होटल्स में 28.2 बल्क लीटर मदिरा मिलने का उल्लेख
भगवानगंज स्थित जी.के. होटल्स, लाइसेंसी श्री सुरेंद्र कुमार अहिरवार की अनुज्ञप्ति भी निरस्त की गई है. 14 सितंबर 2026 को किए गए निरीक्षण के दौरान विभाग के अनुसार होटल/रेस्तरां बार से 18 बोतल मदिरा और 16 कैन बीयर मिली, जिनकी कुल मात्रा 28.2 बल्क लीटर बताई गई है.
विभाग ने इसे बिना परमिट मदिरा संग्रहित किए जाने और आबकारी नियमों एवं अनुज्ञप्ति की शर्तों के उल्लंघन का मामला माना. मदिरा जब्त कर प्रकरण दर्ज किया गया. कारण बताओ नोटिस के जवाब पर विभागीय स्तर पर संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलने के बाद मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के तहत अनुज्ञप्ति निरस्त करने की कार्रवाई की गई.
जिला प्रशासन के अनुसार, आबकारी नियमों के उल्लंघन और बिना वैध अनुमति मदिरा के भंडारण से जुड़े मामलों में नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी.
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