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सिवनी हवाला मनी लूट मामला: ड्राइवर ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, HC ने सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के दिए निर्देश

Madhya Pradesh High Court(File Photo)

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट(File Photo)

Seoni Hawala Kand: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सिवनी हवाला कांड मामले में पुलिस की कार्यशैली पर ऐतराज जताया है. उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि ड्राइवर सोहनलाल परमार का मेडिकल कराया जाए और तत्काल पुलिस सुरक्षा के साथ सोहनलाल को उसके घर जालना (महाराष्ट्र का एक जिला) के लिए रवाना किया जाए. इसके साथ ही हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि सोहनलाल से संबंधित सभी सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सुरक्षित रखना है.

‘बंदी प्रत्यक्षीकरण’ पर हुई सुनवाई

सिवनी हवाला लूट कांड मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य खंडपीठ में दायर की गई बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई हुई. हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक सिवनी पुलिस ने हवाला की रकम ले जाने वाले वाहन चालक सोहनलाल परमार को अदालत में पेश किया. सुनवाई के दौरान सोहनलाल की ओर से अदालत के सामने आपबीती सुनाई गई. सोहनलाल ने कोर्ट को बताया कि सिवनी पुलिस ने किस तरीके से उसके साथ बर्बरता की है उसके साथ मारपीट की गई है. इसके कुछ वीडियो और फोटोग्राफ्स भी हाई कोर्ट के सामने पेश किए गए हैं.

हाई कोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का निराकरण करते हुए याचिकाकर्ता को स्वतंत्रता दी है कि वह भविष्य में अलग से एक याचिका दायर कर सकता है सुनवाई के बाद सोहनलाल जब कोर्ट से बाहर आया तो उसने पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए विस्तार न्यूज़ से बातचीत में सोहनलाल ने कहा कि आईजी प्रमोद वर्मा और सिवनी एसपी कहने पर कुछ पुलिसकर्मियों ने उसके साथ मारपीट की है.

SDOP समेत 11 पुलिसकर्मियों पर FIR

मुख्यमंत्री मोहन यादव की सख्ती के बाद डीजीपी कैलाश मकवाना ने सख्त एक्शन लेते हुए इस मामले में SDOP पूजा पांडे समेत 11 पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज कर ली गई है. डकैती, अवैध रूप से रोकना, अपहरण और अपराधिक षडयंत्र के तहत मामला दर्ज किया गया है.

क्या सिवनी हवाला लूट कांड मामला?

मध्य प्रदेश के सिवनी में 1.45 करोड़ रुपये की लूट के मामले में पुलिस ने हवाला कारोबारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. वहीं इसी मामले में आरोपी SDOP, TI समेत 11 पुलिसकर्मियों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया था. दरअसल, लखनवाड़ा पुलिस थाने में 11 अक्टूबर को सोहन परमार, इरफान पठान और शेख मुख्तार के खिलाफ संगठित अपराध की धारा 112(2) और 3(5) के तहत FIR दर्ज की गई थी.

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इस रिपोर्ट में बताया गया था कि पुलिस को जबलपुर से नागपुर ले जाई जा रही अवैध रकम और मादक पदार्थों की सूचना मिली थी. जांच के दौरान MH13 EK 3430 नंबर की क्रेटा गाड़ी से 1.45 करोड़ रुपये बरामद किए गए, लेकिन इस दौरान आरोपी फरार हो गए.

SDOP पूजा पांडे और SI अर्पित भैरम ने 10 अक्टूबर को जब्त की गई रकम को कोतवाली मालखाने में जमा कराया था. पुलिस ने इस रकम को जुए या सट्टे से जुड़ा बताया था.

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