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कफ सिरप से मौतों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, CBI जांच की मांग वाली अर्जी को SC ने किया खारिज

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कफ सिरप से मौत का मामला पहुंचा SC

Coldrif Cough Syrup Case: मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप कोल्ड्रिफ से अब तक 27 बच्चों की मौत हो चुकी है. इनमें सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के 23 बच्चे शामिल हैं, जबकि राजस्थान में भी 4 बच्चों की मौत हुई है. इन बच्चों की मौत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की CBI जांच को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसे SC ने खारिज कर दिया है.

कफ सिरप मामले पर SC में सुनवाई

कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में वकील विशाल तिवारी ने एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी. इस याचिका में मामले की जांच के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग या CBI के जरिए विशेषज्ञों की समिति बनाकर कराई जाने की मांग की गई थी. 10 अक्टूबर को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए SC ने खारिज कर दिया.

सख्त कार्रवाई की मांग

वकील विशाल तिवारी ने इस जनहित याचिका में इस मामले में कफ सिरप बनाने वाली श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के खिलाफ कई सख्त कार्रवाई की मांग की थी. याचिका के जरिए पूरे मामले की जांच के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग या CBI के जरिए विशेषज्ञों की समिति बनाने की मांग की गई थी. साथ ही इस पूरी जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज द्वारा किए जाने की भी मांग की गई थी. इसके अलावा कंपनी के लाइसेंस रद्द करने, कंपनी बंद करने, उनके उत्पादों को बाजार से वापस मंगाने का इंतजाम करने और देश में एक सख्त ‘ड्रग रिकॉल पॉलिसी’ बनाने की मांग की गई थी.

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5 राज्यों में कोल्ड्रिफ कफ सिरप बैन

मध्य प्रदेश और राजस्थान में अब तक कोल्ड्रिफ कफ सिरप पीने से 27 बच्चों की मौत की जानकारी सामने आई है. मध्य प्रदेश में 23 बच्चे और राजस्थान में 4 बच्चों की मौत हुई है. पूरा मामला सामने आने के बाद इस कफ सिरप को 5 राज्यों में बैन कर दिया गया है, जिनमें- मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु और पंजाब शामिल हैं. वहीं, कफ सिरप कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के मालिक रंगनाथन को गिरफ्तार कर MP SIT ने ट्रांजिट रिमांड पर ले लिया है.

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