MP News: बीना से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे की मुसीबतें अब और बढ़ सकती हैं. हाई कोर्ट ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की याचिका को स्वीकार कर लिया है. उमंग सिंघार ने निर्मला सप्रे की विधानसभा की सदस्यता को रद्द करने की मांग, याचिका में की है. हाई कोर्ट इस पर 9 दिसंबर को सुनवाई करेगा. एमपी हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ सुनवाई करेगा.
कांग्रेस लगातार कर रही कार्रवाई की मांग
बीना विधायक निर्मला सप्रे के खिलाफ कांग्रेस लगातार कार्रवाई की मांग कर रही है. सप्रे ने अब तक कांग्रेस पार्टी और विधायक के पद से इस्तीफा नहीं दिया है. इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उमंग सिंघार ने विधानसभा अध्यक्ष के पास याचिका लगाई थी. विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने निर्मला सप्रे से जवाब मांगा था. जवाब देते हुए सप्रे ने कहा था कि मैंने दल-बदल नहीं किया है.
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इसी एक्शन के बाद उमंग सिंघार ने एमपी हाई कोर्ट में याचिका लगाई है. इसके साथ ही विधायकी रद्द करने की मांग की है.
कांग्रेस से विधायक लेकिन बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल होती रहीं
बीजेपी के संगठन स्तर के होने वाले कार्यक्रमों में निर्मला सप्रे शामिल होती रही हैं. कुछ दिनों पहले राजधानी भोपाल में स्थित बीजेपी ऑफिस में हुई एक बैठक में शामिल हुई थीं. कांग्रेस आरोप लगाती रहती है कि जब सप्रे बीजेपी के कार्यक्रमों में शामिल होती हैं तो उन्हें पहले विधायक पद से इस्तीफा दे देना चाहिए. वे कांग्रेस से ही अभी भी विधायक हैं.
बीना को जिला बनाने की शर्त रखी थी
बीजेपी में शामिल होने से पहले निर्मला सप्रे ने एक शर्त रखी थी. शर्त ये थी कि बीना को जिला बना दिया जाए. सप्रे की ये मांग अब तक पूरी नहीं हुई. बीना को जिला बनाने का मामला अभी भी अटका हुआ है.