MP News: मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने बड़ा आदेश जारी किया है. अब राज्य के सभी पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के लिए दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. पुलिस प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (PTRI) की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि हाल ही में बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर कुछ पुलिसकर्मी सड़क दुर्घटना का शिकार हुए हैं और गंभीर चोट लगने से उनकी मौत तक हो गई है.
सोशल मीडिया पर पुलिस अधिकारियों के बिना हेलमेट पहने वाहन चलाने की वीडियो वायरल होते हैं जिसमें पुलिस के कई अधिकारियों-कर्मचारियों स्वयं हेलमेट नहीं पहनते हैं. आदेश में साफ कहा गया है कि जैसे आम नागरिकों को बिना हेलमेट के पकड़े जाने पर चालानी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है, वैसे ही अब पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों पर भी सख्ती की जाएगी.
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PTRI ने जारी किया आदेश
PTRI के आदेश अनुसार सभी थानों, पुलिस लाइन और पुलिस ईकाइयों में गणना के दौरान हेलमेट पहनने को अनिवार्य रूप से चेक किया जाएगा. आदेश में कहा गया है कि वाहन चेकिंग के दौरान हेलमेट न पहनने पर पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ भी चालानी और लाइसेंस अयोग्यता (Disqualify) की कार्रवाई होगी. वहीं नियमों का पालन न करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.
परिवहन मंत्री के बयान के बाद आया आदेश
आरटीओ के कार्यक्रम में परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने दिया था हेलमेट को लेकर बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि पुलिस कर्मी चेकिंग करके चालान काटते है लेकिन खुद हेलमेट नहीं लगते है. इसी के बाद PTRI ने ये आदेश जारी किया है. इस आदेश को पुलिस महानिदेशक ने अनुमोदित किया है और सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों (SP) को इसके पालन के निर्देश दिए गए हैं. अब हर पुलिस अधिकारी और कर्मचारी को हेलमेट पहनना अनिवार्य (Mandatory) कर दिया गया है और उल्लंघन (Violation) की स्थिति में सख्त कार्रवाई होगी.
