आधार में जन्मतिथि गलत है? दूसरी बार अपडेट कराने से पहले जान लें UIDAI का यह कड़ा नियम
शिवेंद्र कुशवाहा
आधार कार्ड
UIDAI के अनुसार, आप आधार में अपनी जन्मतिथि (DoB) एक से ज्यादा बार भी बदलवा सकते हैं, क्योंकि इसकी कोई तय अधिकतम सीमा नहीं है. लेकिन पहली बार के बाद दोबारा जन्मतिथि बदलने पर ज्यादा कड़ी जांच होगी और आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है.अगर आपने पहली बार किसी दूसरे कागज से आधार बनवाया था, तो दोबारा जन्मतिथि बदलने के लिए जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) देना पड़ सकता है. यदि पहले दिए गए जन्म प्रमाण पत्र में ही गलती थी, तो आपको नगर निगम या संबंधित विभाग से सुधार किया हुआ नया जन्म प्रमाण पत्र लाकर देना होगा. कुछ मामलों में आपको कोर्ट का शपथ पत्र (Affidavit) या दूसरे डॉक्यूमेंट्स में भी देने पड़ सकते हैं. वहीं अगर आपका DOB जन्म प्रमाण पत्र में ही गलत है तो सबसे पहले इसे सही कराना होगा. यदि आधार बनवाते समय आपके कागजात सही थे लेकिन ऑपरेटर की गलती से जन्मतिथि गलत दर्ज हुई, तो UIDAI इस मामले को अलग तरीके से देखता है. ऐसे मामलों में आपके पुराने जमा किए गए डॉक्यूमेंट्स की दोबारा जांच की जाती है ताकि यह साफ हो सके कि गलती आपकी तरफ से नहीं थी.