मोबाइल स्क्रीन गार्ड पर सरकार का बड़ा फैसला, अब इस नियम के बिना नहीं बिकेंगे प्रोटेक्टर
शिवेंद्र कुशवाहा
स्क्रीन गार्ड
अब बाजार में बिकने वाले स्मार्टफोन स्क्रीन प्रोटेक्टर के लिए एक खास क्वालिटी स्टैंडर्ड तय कर दिया गया है, ताकि ग्राहकों को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट मिल सकें.सरकार ने BIS Act, 2016 के तहत संशोधन कर Compulsory Registration Order, 2021 में बदलाव किया है.सरकार के नए फैसले के बाद स्मार्टफोन के स्क्रीन गार्ड को ‘Glass Screen Protector Specification’ नाम दिया गया है.कंपनियों को अपने स्क्रीन प्रोटेक्टर को सरकार द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार तैयार करना होगा. इसके अलावा, लागू BIS रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी.बता दें कि स्मार्टफोन स्क्रीन प्रोटेक्टर के लिए नया नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू होगा. यानी निर्माताओं और संबंधित कारोबारियों को लागू BIS नियमों और रजिस्ट्रेशन से जुड़ी आवश्यकताओं का पालन करना होगा.वर्तमान में मार्केट में अलग-अलग कीमतों पर अलग-अलग क्वालिटी के स्क्रीन गार्ड मिलते हैं, जिनकी मजबूती भी अलग-अलग होती है. नए नियम के लागू होने के बाद इसका सीधा असर स्क्रीन प्रोटेक्टर बनाने और बेचने वाले व्यापारियों पर पड़ेगा.