Gujarat: बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर अहमदाबाद में पुलिस का बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है. अहमदाबाद के शाहआलम इलाके के पास चंडोला तालाब क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों के अवैध निर्माण पर पुलिस ने बुलडोजर एक्शन किया है.
अब सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण को पीड़ित पांचों घर मालिकों को 6 हफ्ते के अंदर 10-10 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. यह राशि पीड़ितों को उनके नुकसान और परेशानी की भरपाई के लिए दी जाएगी.
CM Yogi: बुलडोजर एक्शन से लेकर संभल की खुदाई तक, सीएम योगी ने कई मुद्दों पर बात की है. योगी ने मुसलमानों की सुरक्षा पर भी जवाब दिया है. इसके साथ ही उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर कार्रवाई की एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है. पिछले कुछ सालों में सीएम योगी ने खासकर उन अपराधियों और अराजक तत्वों के खिलाफ बुलडोजर चलाया है, जिनके खिलाफ अवैध निर्माण, अतिक्रमण और अपराधों के आरोप हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र कार्रवाई पर रोक लगा दी है. शीर्ष अदालत ने फैसले में कहा है कि सिर्फ किसी व्यक्ति के आरोपी होने की वजह से उसकी संपत्ति पर बुलडोज़र चलाना सही नहीं है. कोर्ट ने कहा कि किसी के घर को तोड़ने के लिए उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है
Jammu-Kashmir: जम्मू-कश्मीर में भी बुलडोजर एक्शन को अपनाने का प्लान तैयार किया जा रहा है. जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वहां के लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर किसी ने आतंकियों को पनाह देने की कोशिश की तो उनके घर को जमींदोज कर दिया जाएगा
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एफआईआर दर्ज हो जाए तो कोई शख्स आरोपी है या दोषी, यह बुलडोजर एक्शन का आधार नहीं हो सकता है. इतना ही नहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि अवैध निर्माण साबित होने पर वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए कुछ वक्त दिया जाना चाहिए.
इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था में हैं और अवैध निर्माण चाहे किसी का भी हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि कार्रवाई निष्पक्ष हो और किसी एक धर्म या समुदाय के खिलाफ न हो.
Arshad Madani: अरशद मदनी ने कहा कि जिन लोगों के मकान को गिरा दिया गया है वे लोग इतने गरीब हैं कि वह लोअर कोर्ट में भी नहीं लड़ पाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट तक कैसे ही जाएंगे.
Supreme Court: कोर्ट का कहना है कि सार्वजनिक अतिक्रमण पर ही एक्शन होगा. कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर राज्यों को निर्देश देते हुए कहा है कि बुलडोजर न्याय का महिमामंडन बंद होना चाहिए. कानूनी प्रक्रिया के तहत ही अतिक्रमण हटाएं.