UPI से गलत व्यक्ति को कर दिया है पेमेंट? इस तरह मिल सकता है वापस
किशन डंडौतिया
यूपीआई
डिजिटल पेमेंट और यूपीआई ने लेन-देन को बेहद आसान बना दिया है. लेकिन कई बार जल्दबाजी में लोग गलत यूपीआई आईडी पर पेमेंट कर देते हैं.आरबीआई ने इस समस्या को देखते हुए नई गाइडलाइन्स जारी की हैं.गाइडलाइन्स के अनुसार, अब गलत यूपीआई ट्रांजैक्शन के पैसे 24 से 48 घंटों में वापस मिल सकते हैं.अगर पेमेंट भेजने और पाने वाले दोनों एक ही बैंक के कस्टमर हैं तो रिफंड जल्दी हो जाएगा.अलग-अलग बैंकों के कस्टमर होने पर थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है.सबसे पहले उस व्यक्ति से संपर्क करें जिसके पास गलती से पैसे गए हैं और स्क्रीनशॉट भेजकर रिफंड की रिक्वेस्ट करें.यदि वह व्यक्ति पैसे लौटाने से मना करता है तो 1800-120-1740 पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.इसके अलावा कस्टमर केयर, बैंक या एनपीसीआई में भी शिकायत करके पैसे वापस लिए जा सकते हैं.