Birth Death Certificate Rules Changed From October 1: आज के दौर में डॉक्यूमेंट्स बहुत ही ज़रूरी हो गए हैं, खासकर जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र. जन्म प्रमाण पत्र बच्चे के जन्म के बाद बनता है. यह डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड बनवाने से लेकर स्कूल में एडमिशन और किसी भी तरह का सरकारी लाभ लने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है. वहीं अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है. हाल ही में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को बनवाने की प्रोसेस में बदलाव किया गया है.
1 अक्टूबर से लागू होगा नया नियम
जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के रजिस्ट्रेशन के लिए नया नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू हो जाएगा. सरकार ने इन डॉक्यूमेंट्स से जुड़े पुराने नियमों में बदलव किए हैं, जिसके बाद अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने पर नए नियमों का पालन करना होगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि 1 अक्टूबर से क्या नया नियम होगा.
क्या है नया नियम?
अगर आप बच्चे के जन्म या किसी व्यक्ति की मृत्यु की जानकारी 1 साल के बाद और 2 साल से पहले देते हैं, तो इसका रजिस्ट्रेशन केवल DM, SDM या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा. बता दें कि सरकार के नियमों के अनुसार, इस प्रोसेस में चार्ज भी देना होता है.
दूसरा नियम
नए नियमों के अनुसार, यदि आप जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के रजिस्ट्रेशन में 2 साल से ज़्यादा की देरी करते हैं, तो इसका काम जिला स्तर पर नहीं होगा. इसका रजिस्ट्रेशन केवल प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (Judicial Magistrate First Class) के आदेश पर ही होगा. इसका सीधा मतलब है कि दो साल से अधिक समय बीत जाने के बाद अगर आप जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाते हैं, तो इसके लिए आपको कोर्ट के चक्कर लगाने होंगे.
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नया नियम लागू होने से क्या होगा?
सरकार का कहना है कि इस नए नियम के लागू होने के बाद जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र का रिकॉर्ड ज़्यादा सटीक, पारदर्शी और समय पर तैयार हो सकेगी. इसलए यदि आप भी किसी बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र या किसी मृत व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाते हैं, तो समय रहते इसका रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, नहीं तो इसके लिए आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं.
