PF Advance Withdrawal Limits: अगर आपका भी EPFO अकाउंट है और हर महीने आपकी सैलरी से पैसे कटकर इस खाते में जमा होते हैं, तो यह खबर आपके लिए है. दरअसल, EPFO समय-समय पर ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई जरूरी बदलाव करता रहता है. खबरों के अनुसार, EPFO ने हाल ही में EPF अकाउंट से एवांस पैसे निकालने के नियमों में बड़ा बदला किया है. EPFO का कहना है कि अगर किसी भी खाताधारक को अचानक आर्थिक तंगी या पैसों की जरूरत पड़ जाती है, तो वह अब बहुत ही आसानी से अपने PF खाते से पैसे निकाल सकता है. आइए जानते हैं कि नियमों में बदलाव के बाद कब-कैसे और कितनी बार PF खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं.
PF से कब निकाल सकते हैं एडवांस?
EPFO के नए नियमों के अनुसार, PF अकाउंट से एडवांस निकालने के लिए कर्मचारी की EPF सदस्यता को कम से कम 12 महीने पूरा होना चाहिए. इसके बाद कर्मचारी EPF राशि का अधिकतम 75 प्रतिशत तक एडवांस निकाल सकता है.इसमें कर्मचारी की सैलरी से कटने वाला योगदान और कंपनी की ओर से जमा किया गया योगदान दोनों शामिल होते हैं.
किन जरूरतों के लिए निकाल सकते हैं PF से पैसे?
EPFO ने PF एडवांस निकालने की जरूरतों को तीन मुख्य कैटेगरी में बांटा है. पहली कैटेगरी में जरूरी जरूरतें शामिल हैं, जिसमें कर्मचारी खुद या परिवार की बीमारी, पढ़ाई और शादी के लिए पैसे निकाल सकता है. दूसरी कैटेगरी आवास से जुड़े जरूरतो की है. इसमें मकान या फ्लैट खरीदने, प्लॉट लेने, मकान बनाने, होम लोन चुकाने और घर की मरम्मत या सुधार के लिए PF एडवांस लिया जा सकता है. तीसरी कैटेगरी में EPFO की ओर से तय की गई ईमर्जन्सी को शामिल किया गया है.
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PF एडवांस के लिए कैसे करें आवेदन?
PF एडवांस निकालने के लिए EPFO के ऑफिशियल पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. आवेदन करने से पहले PF अकाउंट में बैंक अकाउंट, PAN और आधार की KYC पूरी होना जरूरी है. आवेदन मंजूर होने के बाद पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाता है. बता दें कि अप्लाइ के बाद 2 से 3 दिन में पैसे खाते में आने की जानकारी दी गई है.
