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EPFO New Rule: EPFO का तोहफा! 1 साल से कम की सर्विस पर भी मिलेगा PF का पैसा, जाने कैसे करें PF क्लेम

EPFO new rule

EPFO का नया नियम

PF Claim Under 1 Year Service: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल ही में PF खाताधारकों के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है. यह आदेश PF अकाउंट से पैसे निकालने के संबंध में जारी किया गया है. खासकर यह नियम उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, जिन्होंने अपनी नौकरी का 1 साल भी पूरा न किया हो और वे अपने PF खाते से जमा राशि निकालना चाहते हों.

जिन लोगों की नई नौकरी लगी है और वे किसी कारणवश 1 साल तक काम नहीं कर पाए, उनके मन में अक्सर यह सवाल रहता है कि क्या वे PF अकाउंट में जमा पैसे निकाल सकते हैं या नहीं. बता दें कि EPFO की पुरानी गाइडलाइंस के अनुसार 1 साल की सर्विस पूरी न होने पर PF का पैसा नहीं निकाला जा सकता था, लेकिन नए नियम लागू होने के बाद कर्मचारी अपने खाते से जमा राशि निकाल सकेंगे.

कब निकाल सकते हैं PF का पैसा?

नौकरी छोड़ने के बाद अगर कोई व्यक्ति लगातार 2 महीने (60 दिन) तक बेरोजगार रहता है, तो वह अपने PF खाते में जमा पूरा पैसा निकाल सकता है. वहीं दूसरी तरफ अगर वह तुरंत कोई नई नौकरी शुरू कर देता है, तो उसे पैसे निकालने की जरूरत नहीं पड़ती. उसका पुराना PF अकाउंट ही नए मालिक द्वारा उसी UAN नंबर के जरिए आगे बढ़ा दिया जाता है.

क्या पूरा पैसा निकाल सकते हैं?

यदि कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ने के बाद बेरोजगार रहता है, तो वह अपने PF खाते से जमा राशि निकाल सकता है, लेकिन भविष्य निधि और पेंशन के नियम अलग-अलग होते हैं. जिन लोगों की कुल नौकरी 10 साल से कम रही है, वे PF के साथ-साथ पेंशन का पैसा भी पूरा निकाल सकते हैं. वहीं दूसरी तरफ यदि किसी ने 10 साल या उससे अधिक समय तक नौकरी कर ली है, तो वह पेंशन का पैसा बीच में नहीं निकाल पाएगा. यह सुरक्षित रहेगा और 58 वर्ष की आयु होने पर उसे हर महीने पेंशन के रूप में मिलेगा.

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ऑनलाइन कैसे करें PF क्लेम?

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