PF Withdrawal 24 Hours: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने PF से पैसा निकालने की प्रोसेस को पहले के मुकाबले आसान बनाया है. अगर कर्मचारी ने क्लेम करने से पहले जरूरी शर्तें पूरी कर रखी हैं, तो ऑटो क्लेम सिस्टम के जरिए कुछ मामलों में PF क्लेम का निपटारा 24 घंटे के भीतर हो सकता है. इससे कर्मचारियों को PF की राशि के लिए लंबे समय तक इंतजार करने की जरूरत कम हो सकती है.
हालांकि, यह सुविधा उन्हीं सदस्यों के लिए लागू होती है जिनका UAN एक्टिव है और खाते की जरूरी KYC पूरी है. EPF खाते से आधार, PAN और बैंक अकाउंट का लिंक और सत्यापन भी जरूरी है. इसके अलावा, क्लेम फॉर्म में किसी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए.
ऑनलाइन PF क्लेम कैसे करें?
- ऑनलाइन PF निकालने के लिए सबसे पहले UAN एक्टिव होना चाहिए.
- इसके बाद UAN मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करें और Online Services सेक्शन में जाकर Claim ऑप्शन चुनें.
- यहां जरूरत के अनुसार Form-31, Form-19 या Form-10C का ऑप्शन चुना जा सकता है.
- इसके बाद क्लेम का कारण चुनें और मांगी गई जानकारी भरें.
- PF निकासी या एडवांस जैसे विकल्पों के लिए संबंधित जानकारी फिल करने के बाद बैंक खाते का सत्यापन करें और क्लेम सबमिट कर दें.
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PF क्लेम करने से पहले ये 5 काम जरूर करें
- UAN एक्टिव होना चाहिए.
- UAN को आधार से लिंक रखें.
- बैंक अकाउंट, PAN और आधार की KYC पूरी होनी चाहिए.
- UAN में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए.
- क्लेम फॉर्म भरते समय सभी जानकरी सही तरीके से दर्ज करें.
- क्लेम सबमिट करने के बाद कर्मचारी EPFO पोर्टल के जरिए अपने क्लेम का स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं.
- इसके अलावा UMANG ऐप और SMS के माध्यम से भी क्लेम की स्थिति की जानकारी ली जा सकती है.
