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ITR Filing Last Date: इनकम टैक्स भरने वालों को बड़ी राहत, रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बढ़ी, जानिए किसे मिलेगा फायदा

ITR Filing Last Date

इनकम टैक्‍स फाइलिंग

ITR Filling Last Date: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बुधवार को करदाताओं को बड़ी राहत देने वाला का ऐलान किया है. CBDT ने कंपनियों और उन अन्य करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया है. अब इस तरीख को बढ़ाकर 10 दिसंबर 2025 कर दिया गया है.

10 नवंबर तक बढ़ी ITR की तारीख

CBDT ने आज नोटिफिकेशन जारी कर ऑडिट कराने वाली कंपनियों को बड़ी राहत दी है. आयकर कानून के तहत ऐसी कंपनियाें, पार्टनरशिप फर्म और प्रोप्राइटरशिप को पहले 31 अक्टूबर तक रिटर्न दाखिल करना था. वहीं अब वों अपनी ऑडिट रिपोर्ट 31 अक्टूबर की जगह 10 नवंबर को जमा कर स‍कते हैं.

तारीख बढ़ने से आम करदाताओं को मिली राहत

व्यक्तिगत करदाता के लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख इसके पहले ही 31 जुलाई से बढ़ाकर 16 सितंबर की गई थी. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, उस तारीख तक 7.54 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किए जा चुके थे, जिनमें से 1.28 करोड़ करदाताओं ने स्वयं मूल्यांकन कर (self-assessment tax) का भुगतान किया था.

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CBDT ने बताया कि यह निर्णय उद्योग संगठनों और टैक्स विशेषज्ञों के अनुरोध पर लिया गया है. उन्होंने कहा था कि देश के कई हिस्सों में बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं की वजह से कामकाज प्रभावित हुआ है, जिससे समय पर ऑडिट और रिटर्न दाखिल करना मुश्किल हो गया था. इस बढ़ी हुई समयसीमा से कंपनियों और पेशेवरों को बड़ी राहत मिली है, जो क्षेत्रीय बाधाओं के बीच ऑडिट और रिटर्न भरने के कार्य को लेकर मुश्किलों का सामना कर रहे थे.

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