Vistaar NEWS

एमपी के किसानों के लिए बड़ी खबर, खेती के दौरान दुर्घटना होने पर सरकार देगी 4 लाख रुपए, जानें कैसे करें आवेदन

kisan

खेती के दौरान दुर्घटना होने पर सरकार देगी पैसा

CM Krishak Jeevan Kalyan Yojana: मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के किसानों के लिए कई राहतकारी योजनाएं चला रही है. किसानों को देश का ‘रियल हीरो’ कहा जाता है. अक्सर देखा गया है कि खेती-किसानी करते समय किसानों के साथ कोई अनहोनी या दुर्घटना हो जाती है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है या शरीर पर गंभीर चोटें आने के कारण वे कृषि कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं. प्रदेश सरकार किसानों की इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनके और उनके परिवारजनों के लिए ‘मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना’ चला रही है. इस योजना के तहत यदि खेती-किसानी के दौरान किसी दुर्घटना में किसान की मृत्यु हो जाती है, तो सरकार सहायता के तौर पर 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद प्रदान करती है.

मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना क्या है?

मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना असल में किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. इसकी शुरुआत साल 2008 में हुई थी और 2012 में सरकार ने इसकी मदद राशि को और बढ़ा दिया. इस योजना का साफ़ लक्ष्य है कि अगर खेती के काम के दौरान किसी किसान की मृत्यु हो जाए या वह अपाहिज हो जाए, तो उसके परिवार को तुरंत पैसे की मदद मिल सके. खास बात यह है कि इसका फायदा सिर्फ जमीन के मालिक को ही नहीं, बल्कि खेत में काम करने वाले मजदूरों और खेती से जुड़े अन्य कामगारों को भी मिलता है.

किन परिस्थितियों में मिलता है लाभ?

सरकार कितना पैसा देती है?

ये भी पढ़ें-इस योजना में किसानों को हर महीने मिलती है 3 हजार रुपये की मासिक पेंशन, जानिए कैसे लाभ उठाएं

कैसे करें आवेदन और क्या चाहिए डॉक्यूमेंट्स

योजना का लाभ लेने के लिए किसान या उसके परिवार को आवेदन पत्र के साथ सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स जिला कलेक्टर ऑफिस में जमा करने होते हैं. प्रशासन द्वारा कागजों की जांच पूरी होने के बाद सहायता की राशि सीधे आपके बैंक खाते में भेज दी जाती है. इसके लिए आपको आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और जमीन के कागज (खसरा-खतौनी) की जरूरत होगी. इसके अलावा, यदि मृत्यु हुई है तो मृत्यु प्रमाण पत्र और अगर शरीर को नुकसान पहुंचा है तो अस्पताल से मिला मेडिकल सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है.

Exit mobile version