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1 नवंबर से आपकी जेब पर सीधा असर, आधार, एफडी और क्रेडिट कार्ड समेत बदलने जा रहे हैं ये नियम!

new rules from 1 November 2026

फाइल फोटो

दिवाली से पहले आम आदमी को बड़ा झटका लग सकता. आने वाले 1 नवंबर से यूपी, एमपी समेत पूरे देश कई तरह के नियमों में बदलाव होने जा रहे है. इस बदलावों की वजह से आम आदमी की जेब पर भी असर पड़ सकता है. वहीं बैकिंग, आधार कार्ड से जुडे़ नियमों में बदलाव होने की वजह से आम लोगों को राहत भी मिल सकती है. आइए जानते है कि 1 नवंबर से क्या-क्या बदलाव होने जा रहे हैं.

पेंशनर्स का जीवन प्रमाण पत्र

केंद्र और राज्य सरकार के पेंशनर्स को अपनी पेंशन जारी रखने के लिए 1 नवंबर से 30 नवंबर 2026 के बीच जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करना होगा. बता दें कि 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए यह सुविधा 1 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है.

एलपीजी सिलेंडर को दाम

हर महीने की पहली तारीख की तरह 1 नवंबर को भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां घरेलू और कमर्शियल एलपीजी (LPG) गैस सिलेंडरों के दामों में बदलाव कर सकता है. कमर्शियल गैस सिलेंडरों के दामों में बदलाव लगभग हर महीने की 1 तारीख को समीक्षा के बाद लागू किया जाता है. घरेलू गैस सिलेंडरों की कीमतों में भी बदलाव का नियम है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर महीने कीमत बदले. कभी-कभी घरेलू गैस के दाम स्थिर रहते हैं और उनमें बदलाव नहीं होता.

बैंकिंग से जुड़े नियमों में बदलाव

इतना ही नहीं कई बैक क्रेडिट कार्ड चार्ज, e-KYC और ट्रांजैक्शन से जुड़े नियमों में भी बदलाव कर सकती है. वहीं आरबीआई के रेट रिव्यू और बाजार के हिसाब से बैंक कुछ खास अवधि की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की ब्याज दरों में बदलाव कर सकते हैं.

एमपी में 1 नवंबर से शस्त्र लाइसेंस बनवाने, नवीनीकरण या ट्रांसफर कराने का तरीका पूरी तरीके से बदल जाएगा. नए नियम के तहत अब आवेदकों के सरकार द्वारा निर्धारित नए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा, जिसे केंद्र के NDL (राष्ट्रीय शस्त्र डेटाबेस) से जोड़ा जाएगा.

दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर रोक

सर्दियों का मौसम शुरू होते ही दिल्ली में धुंध और स्मॉग बढ़ने लगता है. इसी वजह से प्रशासन ने पहले ही दिल्ली में गाड़ियों और निर्माण गतिविधियों को लेकर कड़े कदम उठाए हैं. नए नियम के मुताबिक, 1 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं में केवल BS-6 (Bharat Stage VI) मानक वाली गाड़ियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी. उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से आने वाली पुरानी तकनीक की डीजल गाड़ियों, बसों और टैक्सियों के प्रवेश पर सख्त रोक रहेगी.

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