अगर बचना है 10 हजार के जुर्माने से तो अभी करें पैन कार्ड से जुड़ा यह काम
Pan Card: भारत सरकार ने पैन कार्ड की व्यवस्था को व्यापक रूप से लागू करने के लिए हाल ही में नया PAN 2.0 कैंपेन लॉन्च किया है. इसके साथ ही सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि हर नागरिक के पास केवल एक पैन कार्ड हो. अगर आपके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड हैं या डुप्लिकेट पैन कार्ड रखा हुआ है, तो फौरन एक से ज्यादा कार्ड को सरेंडर करें. ऐसा न करने की स्थिति में आप पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.
एक से ज्यादा पैन कार्ड रखना गैरकानूनी
आयकर अधिनियम, 1961 के मुताबिक, किसी भी नागरिक के लिए एक से ज्यादा पैन कार्ड रखना गैरकानूनी है. PAN 2.0 के तहत सरकार एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर डुप्लिकेट पैन कार्ड्स की पहचान कर रही है. अगर आप जानबूझकर या अनजाने में इस नियम का उल्लंघन करते हैं, तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है.
अतिरिक्त पैन कार्ड सरेंडर करना जरूरी
सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड तो नहीं हैं. आप आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर यह चेक कर सकते हैं कि आपके नाम से कितने पैन कार्ड लिंक हैं. अगर आपको किसी डुप्लिकेट पैन कार्ड का पता चलता है, तो अतिरिक्त कार्ड को सरेंडर करना अनिवार्य है.
आप अपने क्षेत्र के संबंधित कार्यालय में जाकर अतिरिक्त पैन को निष्क्रिय (Deactivate) करने के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आपको PAN चेंज रिक्वेस्ट से जुड़ा फॉर्म भरना होगा. इसमें यह तय करना होगा कि आप किस पैन कार्ड को सरेंडर करना चाहते हैं. आपको अतिरिक्त पैन कार्ड की कॉपी और संबंधित दस्तावेज़ इस फॉर्म के साथ अटैच कर सबमिट करने होंगे.
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लग सकता है जुर्माना
अगर आपके पास डुप्लिकेट पैन कार्ड है और आपने उसे सरेंडर नहीं किया, तो आयकर विभाग आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत आप पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है. जुर्माने से बचने के लिए, आप अपने डुप्लिकेट पैन कार्ड को सरेंडर करने के लिए NSDL या UTIITSL जैसे पैन सेवा प्रदाताओं के पास आवश्यक फॉर्म जमा कर सकते हैं.