अब PF खाता ट्रांसफर कराना हो गया बेहद आसान, नौकरी बदलने से पहले ही जान लीजिए

नए नियम नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों के लिए राहत भरे साबित होगें, क्योंकि अब पीएफ ट्रांसफर करने के लिए एंपलॉयर की भूमिका सीमित हो गई है.
EPFO

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EPFO ने पीएफ ट्रांसफर प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए नए सुधार किए हैं. यह बदलाव नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों के लिए राहत भरे साबित होंगे, क्योंकि अब पीएफ ट्रांसफर करने के लिए एम्पलॉयर की भूमिका सीमित हो गई है. आधार कार्ड की मदद से यह प्रक्रिया सरल हो गई है.

अब 1 अक्टूबर 2017 के बाद अलॉटेड UAN और आधार से जुड़े सदस्य आईडी के लिए अब एम्पलॉयर की आवश्यकता नहीं होगी. इससे पीएफ ट्रांसफर प्रक्रिया में तेजी आएगी और कर्मचारियों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. अब EPFO पोर्टल पर सदस्य स्वयं अपने खाते का ट्रांसफर कर सकेंगे. यह सुविधा न केवल प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएगी, बल्कि नियोक्ताओं पर निर्भरता भी कम करेगी.

कौन से अकाउंट होंगे ट्रांसफर?

पीएफ ट्रांसफर करने के लिए 1 अक्टूबर 2017 से पहले और बाद में जारी किए गए UAN से जुड़े आईडी, जिन खातों में नाम, जन्मतिथि और लिंग की जानकारी समान हो और अलग-अलग UAN से जुड़े सदस्य आईडी के बीच ट्रांसफर किया जा सकता है, बशर्ते दोनों UAN एक ही आधार नंबर से लिंक हों.

पीएफ ट्रांसफर के लाभ

EPFO ने यह बदलाव अपने सदस्यों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने और पीएफ ट्रांसफर में देरी को समाप्त करने के उद्देश्य से किया है. इनसे एम्पलॉयर के हस्तक्षेप की जरूरत खत्म होने से ट्रांसफर तुरंत हो सकेगा. ईपीएफओ पोर्टल पर ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया को स्वयं पूरा किया जा सकता है. नई प्रक्रिया स्पष्टता को बढ़ावा देगी और इसमें गलतियों की संभावना कम होगी.

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कैसे करें आधार को लिंक?

यदि आपका आधार अभी तक ईपीएफ खाते से लिंक नहीं है, तो आप इसे नीचे दिए गए चरणों का पालन कर आसानी से लिंक कर सकते हैं:

  1. EPFO की ई-सेवा वेबसाइट पर जाएं.
  2. UAN, पासवर्ड और कैप्चा का उपयोग करके लॉग इन करें.
  3. ‘मैनेज’ मेनू पर जाकर ‘KYC’ विकल्प चुनें.
  4. आधार के लिए बॉक्स को चेक करें और 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें.
  5. जानकारी को सत्यापित करें और ‘सेव’ पर क्लिक करें.
  6. UIDAI रिकॉर्ड के साथ क्रॉस-चेक करने के बाद आपका आधार सफलतापूर्वक लिंक हो जाएगा.

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