दिल्ली में पटाखे फोड़ने और बेचने पर बैन, पकड़े गए तो मिलेगी ये सजा
Diwali 2024: हर साल दिवाली के दिन देश भर में पटाखों की आवाज गूंजती है और आसमान रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगा उठता है. हालांकि, पटाखों के कारण होने वाले प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा रखा है. दिवाली के दौरान दिल्ली में प्रदूषण के खतरनाक स्तर तक बढ़ने के कारण, पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर रोक लगा दी गई है.
दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध
दिल्ली-एनसीआर में दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर सख्त बैन लगाया गया है, और इसका उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. बढ़ते प्रदूषण के चलते सरकार ने पटाखों के उपयोग पर रोक लगाई है. यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता है और पटाखे फोड़ता है, तो उस पर 200 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, साथ ही उसे 6 महीने तक की जेल हो सकती है.
पटाखे बेचने पर कड़ी कार्रवाई
पटाखे बेचने या बनाने, भंडारण और उपयोग पर भी दिल्ली-एनसीआर में सख्त प्रतिबंध है. पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986 के तहत इस प्रकार की गतिविधियों को गैरकानूनी घोषित किया गया है. यदि कोई व्यक्ति या कंपनी पटाखों को बेचते हुए पकड़ी जाती है, तो उन पर 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और 3 साल तक की जेल की सजा हो सकती है.
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ग्रीन पटाखों की अनुमति
हालांकि, दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, दिल्ली में ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल किया जा सकता है. ग्रीन पटाखे, पारंपरिक पटाखों की तुलना में कम आवाज करते हैं और इनसे निकलने वाला प्रदूषण भी कम होता है. इसके अलावा, ग्रीन पटाखों को फोड़ने के लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई है, ताकि ध्वनि प्रदूषण को भी नियंत्रित किया जा सके. इस समय सीमा के भीतर ही ग्रीन पटाखों का उपयोग करने की अनुमति है, और इससे कानून का उल्लंघन नहीं माना जाएगा.