Chandrashekhar Azad Arrest Warrant: उत्तर प्रदेश के नगीना सीट से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद को MP-MLA कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. गाजियाबाद की MP-MLA कोर्ट ने सांसद के खिलाफ गैर-जमानती वॉरंट जारी करते हुए संपत्ति जब्त करने के आदेश दिए हैं. जानें क्या है पूरा मामला?
बता दें, यह मामला करीब 8 साल पुराना है. सांसद चंद्रशेखर पर आरोप है कि वे साल 2018 में एक शादी समारोह में अपने समर्थकों के साथ हथियार लेकर पहुंचे थे. इस दौरान जब उनके एक व्यक्ति ने हथियार लाने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी है. जान बचाकर भागा पीड़ित युवक सीधे थाने पहुंचा और चंद्रशेखर समेत उनके 15 साथियों पर मुकदमा दर्ज कराया. शिकायत में बताया कि मारपीट के बाद जान से मारने की धमकी भी दी गई.
कोर्ट ने जारी किया NBW
पीड़ित की शिकायत के बाद गाजियाबाद के साहिबाबाद थाने में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 323 और 305 के तहत केस दर्ज किया गया था. लेकिन चंद्रशेखर आजाद आज तक कोर्ट में पेश नहीं हुए. लगातार फरार चल रहे थे. जिसके बाद गाजियाबाद की MP-MLA कोर्ट ने एक्शन लेते हुए सांसद के खिलाफ NBW जारी किया है.
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संपत्ति भी कुर्क करने के आदेश
पीड़ित शिकायतकर्ता ने बताया कि ऐसा नहीं है कि पहली बार चंद्रशेखर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी हुआ है. इससे पहले भी गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है. लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा. इसके बावजूद वे लगातार सुनवाई में अनुपस्थित रहते हैं. शिकायतकर्ता ने कोर्ट से मांग की थी कि सांसद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो और उनकी संपत्ति कुर्क करने के भी आदेश दिए जाएं. कोर्ट ने शिकायतकर्ता की बातों को सुनी और सांसद के खिलाफ नॉन-बेलेबल वारंट जारी कर उनकी संपत्ति जब्त करने के आदेश दिए.
