Atul Subhash Case: कितनी थी अतुल सुभाष की सैलरी, कोर्ट ने कितने रुपये मेंटिनेंस के देने के आदेश दिए थे? हो गया खुलासा

Atul Subhash Case: अतुल सुभाष के वकील का बड़ा बयान सामने आया है. जौनपुर के फैमिली कोर्ट में अतुल सुभाष का केस लड़ने वाले वकील ने अपने बयान में कई खुलासे किए हैं.
Atul-Nikita Case

फैमिली कोर्ट ने नाबालिग बेटे के लिए 40,000 रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था

Atul Subhash Case: AI इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या में हर दिन नई चीजें सामने आ रही हैं. यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. अतुल के सुसाइड के बाद सोशल मीडिया पर कई हैशटैग (#) चलाए जा रहे हैं. सोशल मीडिया पर #MenToo काफी ट्रेंड कर रहा है. लोग धारा 498 की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि इस धारा का गलत उपयोग किया जाता है. लोगों का यह भी कहना है कि इस धारा के गलत उपयोग के कारण अतुल ने सुसाइड किया है.

ऐसे में अब अतुल सुभाष के वकील का बड़ा बयान सामने आया है. जौनपुर के फैमिली कोर्ट में अतुल सुभाष का केस लड़ने वाले वकील ने अपने बयान में कई खुलासे किए हैं.

सैलरी का 47% गुजारा भत्ता

दिनेश मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पति और पत्नी दोनों ही आर्थिक तौर पर मजबूत थे. पत्नी की अच्छी सैलरी है और वह दिल्ली में काम करती है. जबकि अतुल बेंगलुरु में रहता था और 84,000 रुपये हर महीने कमाता था. वकील ने बताया कि फैमिली कोर्ट ने उसे उसके नाबालिग बेटे के लिए 40,000 रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था.

वकील दिनेश मिश्रा के मुताबिक फैमिली कोर्ट ने अतुल को उसके सैलरी का लगभग 50 प्रतिशत गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अतुल के पास बेंगलुरु में किराए समेत अपने और अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए केवल 44,000 रुपये प्रति माह बचते थे.

कोर्ट ने दिया था आदेश

वकील ने मीडिया से यह भी बताया कि निकिता सिंघानिया की भी अच्छी सैलरी थी. हालांकि, दिनेश मिश्रा ने यह भी कहा है कि अतुल के सुसाइड का कारण गुजरा भत्ता देना नहीं हो सकता. इसी साल जुलाई में जौनपुर के फैमिली कोर्ट ने अतुल सुभाष के बच्चे को लेकर हर महीने 40 हजार रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था.

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निकिता सिंघानिया के शिकायत में क्या ?

इधर,पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अतुल सुभाष के खिलाफ निकिता सिंघानिया ने शिकायत दर्ज करवाई थी. जिसमें लिखा है कि मेरे पति ने शराब पीकर मुझे पीटना शुरू कर दिया और मेरे साथ पति-पत्नी के रिश्ते को जानवरों जैसा बना दिया है. वह मुझे धमकाकर मेरे खाते से मेरी पूरी सैलरी अपने खाते में ट्रांसफर कर लेता था.’ निकिता सिंघानिया ने पहली बार शादी के तीन साल बाद यानी 2022 में अतुल सुभाष उनके भाई और उनके माता-पिता के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की FIR दर्ज कराई थी.

अपनी शिकायत में निकिता सिंघानिया ने बताया कि 26 अप्रैल 2019 को उनकी शादी सुभाष से हुई थी और उनके पति और ससुराल वाले उनके माता-पिता से मिले शादी के तोहफों से खुश नहीं थे. अतुल के परिवार ने 10 लाख रुपए की मांग की थी. निकिता सिंघानिया के रिश्तेदारों ने यह भी दावा किया है कि वह पिछले दो सालों से अतुल सुभाष से तलाक लेने की कोशिश कर रही थी.

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