Income Tax: विवाद से विश्वास स्कीम का उठाना चाहते हैं फायदा, तो नोट कर लें ये आखिरी तारीख

'विश्वास से विवाद 2024' सरकार की स्कीम है जिसके तहत डाररैक्ट टैक्स विवाद से जुड़े मामलों को सुलझाया जाता है. इसमें टैक्स देने पर बयाज और जुर्मान को माफ किया जाता है. इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए आखिरी तारीख 30 अप्रैल रखी गई है.
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Income Tax: टैक्स मामलों के विवादों के सुलझाने वाली विश्वास से विवाद स्कीम की आखिरी तारीख का ऐलान कर दिया है. ‘विश्वास से विवाद 2024‘ सरकार की स्कीम है जिसके तहत डाररैक्ट टैक्स विवाद से जुड़े मामलों को सुलझाया जाता है. इसमें टैक्स देने पर बयाज और जुर्मान को माफ किया जाता है. इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए आखिरी तारीख 30 अप्रैल रखी गई है. इस महीने की आखिरी दिन तक लोग स्कीम के तहत आवेदन कर सकते हैं. आइय जानते हैं इस स्कीम से किसे मिलता है फायदा…

क्या है विश्वास से विवाद 2024 स्कीम

सरकार की विश्वास से विवाद स्कीम 2024 के तहत टैक्स मामलों के विवादों के सुलझाया जाता है. किसी टैक्स पेयर का टैक्स बकाया है और इनकम टैक्स ने उस पर कार्यवाही करते हुए जुर्माना लगाने के साथ कोर्ट में मामला दर्ज किया है. तो इस स्कीम के तहत टैक्सपेयर अपने टैक्स अमाउंट को देकर जुर्माने से बच सकता है.

ये लोग कर सकते हैं आवेदन

विश्वास से विवाद स्कीम 2024 में वो लोग आवेदन कर सकते हैं जिनका मामला 22 जुलाई 2024 तक किसी अपील, रिट पेटीशन या एसएलपी के चलते पेंडिंग है. ऐसे लोग जिन्होंने सेक्शन 144C के तहत DRP में आपत्ति दर्ज की है और DRP ने 22 जुलाई 2024 तक निर्देश नहीं दिए हैं. या DRP ने निर्देश तो दे दिए हैं लेकिन AO ने अब तक मूल्यांकन पूरा नहीं किया है.

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ऐसे लोग जिन्होंने सेक्शन 264 के तहत revision application दायर की है और वह 22 जुलाई 2024 तक लंबित है. यदि पात्र टैक्सपेयर स्कीम के अंतर्गत तय टैक्स राशि का भुगतान कर देते हैं, तो पूरा जुर्माना माफ कर दिया जाएगा. ब्याज की पूरी रकम को खत्म और मामला पूरी तरह से निपटा हुआ माना जाएगा.

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