Bengaluru Stampede: स्टेडियम में फ्री एंट्री और एंबुलेंस की कमी ने बिगाड़ी स्थिति, हाई कोर्ट में हुए कई खुलासे
कर्नाटक उच्च न्यायालय
Bengaluru Stampede: बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की IPL 2025 जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ में 11 लोगों की मौत और दर्जनों लोग घायल हुए हैं. इस घटना ने प्रशासनिक खामियों को उजागर किया है. कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए आज दोपहर सुनवाई की. जिसमें कई बड़े खुलासे हुए.
कर्नाटक हाई कोर्ट की सुनवाई में यह सामने आया कि स्टेडियम की क्षमता महज 30,000 थी, लेकिन 2.5 लाख से अधिक लोग जमा हो गए. RCB द्वारा फ्री एंट्री पास की घोषणा और सोशल मीडिया पर विक्ट्री परेड की खबर ने भीड़ को अनियंत्रित कर दिया. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि गेट नंबर 7 पर सबसे ज्यादा हताहत हुए, जहां लोग बिना टिकट के घुसने की कोशिश में थे.
एंबुलेंस की कमी ने बिगड़ी स्थिति
सुनवाई में यह भी खुलासा हुआ कि घटनास्थल पर पर्याप्त एंबुलेंस नहीं थीं. केवल दो एंबुलेंस मौजूद थीं, जो घायलों को अस्पताल पहुंचाने में नाकाफी साबित हुईं. कई घायलों को पुलिस और राहगीरों को 500 मीटर तक हाथों में उठाकर मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ा, जहां से वाहनों की मदद ली गई. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि भीड़ के कारण एंबुलेंस को रास्ता नहीं मिला, जिससे कई लोगों की जान बचाने में देरी हुई.
‘SOP क्यों तैयार नहीं थी’- कोर्ट
हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार के वकील ने कोर्ट में कहा कि इस मामले में जांच चल रही है. जिससे कि पता लगाया जा सके कि आखिर चूक कहां हुई है. सरकारी वकील ने कहा कि पुलिस ने अपनी तरफ से शहर भर में पूरे इंतजाम किए थे, लेकिन अचानक के स्टेडियम के बाहर करीब ढाई लाख लोग पहुंच गए. इसपर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे मामालों का sop तैयार रहना चाहिए. कोर्ट की टिप्पणी पर जवाब देते हुए सरकारी वकील ने कहा कि यही कोशिश की जा रही है कि भविष्य में इस तरीके की घटना दोबरा न हो.
इसके बाद कोर्ट ने सवाल पूछा कि क्या जितनी एंबुलेंस की जरूरत थी उतनी संख्या में थी. वकील ने कहा कि जितनी संख्या में एंबुलेंस की जरूरत थी उतनी तो नहीं थी. वकील ने आगे कहा कि इस हादसे की मजिस्ट्रेट जांच चल रही है 15 दिनों में रिपोर्ट सामने आ जाएगी. जिन 11 लोगों की मौत हुई है वह सभी स्टेडियम के बाहर हुई है. प्रमुख तौर पर तीन गेटों के सामने बहुत भीड़ आ चुकी थी.
स्टेडियम की गेट खुली थी या नहीं ?- कोर्ट
कोर्ट ने सवाल पूछा कि क्या सभी 21 गेट खुले हुए थे? सरकार के वकील ने कहा,- ‘हमारी जानकारी के मुताबिक हां बाकी जांच में तथ्य सामने आएंगे. जांच जारी है मामले में जो भी दोषी होगा या जिसकी भी गलती पाई जाएगी सबके खिलाफ कार्रवाई होगी.’
बता दें कि कोर्ट में मौजूद दूसरे वकील जिन्होंने आज की याचिका दायर की है उन्होंने सरकार के वकील से कई सवाल पूछे. अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 जून को होगी.
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