आपके पास भी हैं दो वोटर आईडी कार्ड? हो सकती है जेल, जानिए क्या कहता है कानून
Voter ID Card Rule
Voter ID Card Rule: तेजस्वी यादव के दो वोटर आईडी कार्ड होने की खबर से हंगामा मचा हुआ है. इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या एक से ज़्यादा वोटर आईडी कार्ड रखना अपराध है? क्या दो वोटर आईडी कार्ड रखने पर आपको जेल हो सकती है? आइए जानते हैं क्या कहते हैं भारत के कानून और आप ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं.
दो वोटर आईडी कार्ड रखना अपराध क्यों है?
भारत में एक व्यक्ति को एक ही वोटर आईडी कार्ड रखने की अनुमति है. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अनुसार, एक ही व्यक्ति का नाम एक से ज़्यादा चुनावी क्षेत्रों की मतदाता सूची में नहीं हो सकता. यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर दो अलग-अलग पतों पर पंजीकरण कराता है, तो यह कानून का उल्लंघन है. ऐसा करने पर एक साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.
यह कानून इसलिए बनाया गया है ताकि चुनावों में किसी भी तरह की धांधली न हो और एक व्यक्ति एक ही वोट डाल सके. अगर किसी के पास दो वोटर आईडी कार्ड होते हैं, तो वह फर्जी वोटिंग जैसी गतिविधियों में शामिल हो सकता है, जिससे चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठ सकता है.
ऐसे में क्या करें ?
कई बार, लोगों के पास अनजाने में दो वोटर आईडी कार्ड बन जाते हैं, खासकर जब वे एक शहर से दूसरे शहर चले जाते हैं और नए पते पर पंजीकरण करवाते हैं. यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है. आप इस गलती को आसानी से सुधार सकते हैं.
फॉर्म 7 भरें: सबसे पहले, जिस वोटर आईडी कार्ड को आप रद्द कराना चाहते हैं, उसके लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म 7 भरें. यह फॉर्म पुराने कार्ड को रद्द करने के लिए होता है.
BLO से संपर्क करें: आप अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से भी संपर्क कर सकते हैं. वे आपकी मदद करेंगे और सही प्रक्रिया के बारे में बताएंगे.
पुराने कार्ड की जानकारी दें: फॉर्म में पुराने वोटर आईडी कार्ड की पूरी जानकारी दें ताकि उसे रद्द किया जा सके.
अगर आप खुद से इस गलती को सुधार लेते हैं, तो कानूनी कार्रवाई होने की संभावना बहुत कम हो जाती है. यह एक ज़िम्मेदार नागरिक होने का सबूत भी है.
यह भी पढ़ें: ITR Filing की डेडलाइन बढ़ी, इनकम टैक्स भरते वक्त इन बातों का रखें ध्यान