लोकसभा में पास हुआ नेशनल स्पोर्ट्स बिल, BCCI भी दायरे में, जानें क्या होंगे बदलाव

लोकसभा में नेशनल स्पोर्ट्स बिल और एंटी डोपिंग संशोधन बिल पास हो गया है. युवा कार्य एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज इस बिल को सदन में रखा. इसके बाद अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भी इसके दायरे में आ गया है
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BCCI: लोकसभा में नेशनल स्पोर्ट्स बिल और एंटी डोपिंग संशोधन बिल पास हो गया है. युवा कार्य एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज इस बिल को सदन में रखा. इसके बाद अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भी इसके दायरे में आ गया है, जो अब तक सरकारी नियंत्रण से बाहर थी. इस कदम को भारतीय खेल प्रशासन में एक बड़ा और ऐतिहासिक सुधार माना जा रहा है.

यह विधेयक विभिन्न खेल संघों के कामकाज में एकरूपता लाने और खिलाड़ियों के हितों की रक्षा के लिए कई प्रावधान करता है. इसके बाद नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड का गठन किया जाएगा. जो भारत में सभी खेलों के बोर्ड्स पर नजर रखेगा. बिल के तहत, बीसीसीआई सहित सभी खेल संघों को अपने संचालन में अधिक पारदर्शिता दिखानी होगी. इसमें पैसों के लेनदेन, निर्णय लेने की प्रक्रियाएं और एथलीटों के चयन शामिल हैं.

क्या होगा बीसीसीआई का रुख?

बीसीसीआई लंबे समय से सरकार के हस्तक्षेप का विरोध करता रहा है, यह तर्क देते हुए कि वह सरकारी फंडिंग पर निर्भर नहीं है. हालाँकि, क्रिकेट के 2028 ओलंपिक में शामिल होने के कारण, बीसीसीआई को अब एक राष्ट्रीय खेल महासंघ (NSF) के रूप में खुद को पंजीकृत करना होगा, जिससे वह विधेयक के दायरे में आ जाएगा.

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इस विधेयक के कानून बनने से बीसीसीआई को अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं में कई बदलाव करने होंगे. जबकि कुछ लोग इसे सरकार का अनावश्यक हस्तक्षेप मानते हैं, वहीं कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भारतीय खेलों में सुधार और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक है. यह देखना दिलचस्प होगा कि यह नया कानून भारतीय क्रिकेट और खेल प्रशासन के भविष्य को कैसे आकार देता है.

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