Delhi Traffic Challan: दिल्ली समेत पूरे देश में शनिवार को लगेगी लोक अदालत, इन मामलों में मिलेगी राहत
लोक अदालत
Delhi Traffic Challan: देशभर में इस शनिवार को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. इस दौरान लाखों लोगों को ट्रैफिक चालान समेत कई मामलों में बड़ी राहत मिलने की संभावना है. राजधानी दिल्ली में भी सात अलग-अलग जगहों पर लोक अदालतें लगाई जाएंगी, जहां वाहन चालकों को पुराने चालानों से निजात पाने का मौका मिलेगा.
दिल्ली में इन जगहों पर लगेगी लोक अदालत
दिल्ली में कुल सात जगहों पर लोक अदालत आयोजित की जाएगी. इनमें पटियाला हाउस कोर्ट, कड़कड़डूमा कोर्ट, तीस हजारी कोर्ट, साकेत कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, द्वारका कोर्ट और राउज एवेन्यू कोर्ट शामिल हैं.इन सभी अदालतों का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा.
किन मामलों में मिलेगी राहत
लोक अदालत का उद्देश्य लोगों को छोटे-मोटे उल्लंघनों पर फंसे मामलों से छुटकारा दिलाना है. दिल्ली में लगने वाली लोक अदालतों में ट्रैफिक से जुड़े कई मामलों में राहत मिल सकती है. इनमें सीट बेल्ट न लगाने पर कटा चालान, बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाना, रेड लाइट जंप करना, गलती से या गलत तरीके से कटा चालान, स्पीड लिमिट का उल्लंघन, पीयूसी (PUC) सर्टिफिकेट न होना, गलत जगह पार्किंग करना, ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चलाना, फिटनेस सर्टिफिकेट न होना, गलत लेन में वाहन चलाना, ट्रैफिक संकेतों की अनदेखी करना और बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाना शामिल हैं.
किन मामलों में राहत नहीं मिलेगी
कुछ गंभीर मामलों में लोक अदालत कोई राहत नहीं देती. इनमें शराब पीकर गाड़ी चलाना, हिट-एंड-रन मामले, लापरवाह ड्राइविंग से किसी की मौत होना, नाबालिग द्वारा वाहन चलाना, अनधिकृत रेसिंग या स्पीड ट्रायल, आपराधिक गतिविधियों में वाहन का उपयोग, पहले से कोर्ट में लंबित केस वाले चालान और दूसरे राज्यों में काटे गए चालान शामिल हैं.