Unified Pension Scheme: अब UPS वाले कर्मचारी भी चुन सकते हैं NPS, लेकिन होगी ये शर्त

Pension Rules 2025: केंद्र सरकार ने बुधवार को एक बड़ा कदम उठाते हुए कर्मचारियों को पेंशन योजना में अपनी सुविधा अनुसार चुनाव का ऑप्शन देने का ऐलान किया है. अब सरकारी कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) और नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में से अपनी पसंद का ऑप्शन चुन सकेंगे.
Unified Pension Scheme

युनीफाइड पेंशन योजना

Unified Pension Scheme: केंद्र सरकार ने बुधवार को एक बड़ा कदम उठाते हुए कर्मचारियों को पेंशन योजना में अपनी सुविधा अनुसार चुनाव का ऑप्शन देने का ऐलान किया है. अब सरकारी कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) और नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में से अपनी पसंद का ऑप्शन चुन सकेंगे. इस ऐलान से कर्मचारी अपनी सुविधा के अनुसार अपने लिए बेहतर ऑप्शन चुन सकेंगे.

रिटायरमेंट से पहले बदल सकेंगे फैसला

केंद्रीय पेंशन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नए सीसीएस नियम 2025 जारी किए. इन नियमों के तहत, अगर कोई कर्मचारी पहले यूपीएस चुनता है तो भी वह जीवनभर उसी में बंधा नहीं रहेगा. कर्मचारी चाहे तो रिटायरमेंट से एक साल पहले या वॉलंटरी रिटायरमेंट से तीन महीने पहले फिर से एनपीएस में लौट सकता है.

ऑप्शन चुनने के लिए मिलेंगे दो हफ्ते

सरकार ने साफ किया है कि कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस के बीच ऑप्शन चुनने के लिए दो हफ्ते का समय मिलेगा. इस दौरान ही उन्हें फैसला करना होगा. यह कदम कर्मचारियों को अपने लिए बेहतर ऑप्शन चुनने का मौका देगी. जिससे कर्मचारी अपनी सुविधा के अनुसार ही नई या पुरानी पेंशन स्कीन का फायदा ले सकेंगे.

नए नियमों में सुरक्षा पर जोर

नए नियमों के तहत कर्मचारियों को अधिक सुरक्षा प्रदान करने पर जोर दिया गया है.

  1. यूपीएस में कर्मचारी और सरकार का हिस्सा पूरी तरह पारदर्शी ढंग से दर्ज होगा.
  2. अगर अधिकारियों की गलती से योगदान में देरी होती है, तो कर्मचारी को मुआवजा मिलेगा.
  3. कर्मचारियों की मौत के बाद उनके परिवार को यह ऑप्शन दिया जाएगा कि वे कौनसे नियमों के तहत लाभ लेना चाहते हैं. जो भी उनके लिए ज़्यादा लाभकारी हो.

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