CG Liquor Scam: चैतन्य बघेल को नहीं मिली कोर्ट से राहत, 26 नवंबर तक रहेंगे EOW की रिमांड पर
चैतन्य बघेल
CG Liquor Scam: छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को एक बार फिर अदालत से बड़ा झटका लगा है. रायपुर की विशेष अदालत ने मंगलवार को सुनवाई के बाद उन्हें 26 नवंबर तक ईओडब्ल्यू की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया है.
चैतन्य को अपने जन्मदिन के दिन किया था गिरफ्तार
गौरतलब है कि 18 जुलाई को उनके जन्मदिन के दिन ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भिलाई से चैतन्य बघेल को धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत गिरफ्तार किया था. यह कार्रवाई शराब घोटाले से जुड़ी उस जांच का हिस्सा थी, जिसकी शुरुआत एसीबी और ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से हुई थी. इस मामले में भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधान भी लगाए गए हैं.
जांच में सामने आया था करोड़ो का लेनदेन
जांच के दौरान ईडी ने दावा किया कि इस घोटाले से राज्य को भारी वित्तीय नुकसान हुआ और करीब 2,500 करोड़ रुपये की अवैध कमाई विभिन्न लोगों तक पहुंचाई गई. रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि चैतन्य बघेल को घोटाले से लगभग 16.70 करोड़ रुपये नकद मिले, जिन्हें उन्होंने अपनी रियल एस्टेट कंपनियों में निवेश किया. इन पैसों का उपयोग ठेकेदारों को भुगतान और अन्य वित्तीय लेनदेन में किया गया.
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प्रोजेक्ट में किया फ्लैट खरीदने का दिखावा
ईडी की जांच में यह भी सामने आया कि चैतन्य बघेल ने त्रिलोक सिंह ढिल्लों के साथ मिलकर एक योजना बनाई, जिसके तहत ढिल्लों के कर्मचारियों के नाम पर “विठ्ठलपुरम प्रोजेक्ट” में फ्लैट खरीदे जाने का दिखावा किया गया. इसी प्रक्रिया के माध्यम से बघेल को लगभग 5 करोड़ रुपये अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हुए. बैंक रिकॉर्ड्स से यह भी साबित हुआ कि उस समय ढिल्लों के खातों में शराब सिंडिकेट से बड़ी रकम जमा हुई थी.