Delhi NCR में लागू हुआ GRAP-4, कई इलाकों में AQI 600 पार, राजधानी में ट्रकों की एंट्री पर बैन
दिल्ली में लागू GRAP-4
Delhi GRAP 4 Ban List: दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ते प्रदूषण के बीच GRAP-4 लागू हो गया है. दिल्ली इनसीआर के कई इलाकों में एक्यूआई 600 के भी पार पहुंच गया है. जिसके बाद यह फैसला लिया गया है. GRAP-4 दिल्ली-NCR में प्रदूषण का सबसे हाई अलर्ट लेवल है, जिसे तब लागू किया जाता है जब हवा में जहर बहुत ज्यादा हो जाए. उस समय बाहर निकलना भी खतरनाक हो जाता है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा के मरीजों के लिए.
क्या है GRAP-4?
GRAP का पूरा नाम है Graded Response Action Plan हैं. इसे दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए लागू किया जाता है. इस एक इमरजेंसी प्लान से आमतैर पर प्रदूषण में कमी देखने को मिलती है. GRAP-4 इस इमरजेंसी प्लान का आखिरी स्टेज है. इसमें शुरुआती तीनों स्टेजों के नियम में लागू हो जाते हैं.
दिल्ली एनसीआर में GRAP-4 लागू
GRAP-4 के लागू होने के बाद दिल्ली में ट्रकों के एंट्री पर बैन है, केवल जरूरी सामान ले जा रहे ट्रकों को ही एंट्री होगी. इसके अलावा वो ट्रक जो सीएनजी, एलएनजी, बीएस-VI डीजल या इलेक्ट्रिक जैसे साफ फ्यूल पर चलते हैं. दिल्ली में सभी सरकारी और प्राइवेट साइट्स पर निर्माण काम तो GRAP-3 से ही रुका हुआ है.
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दिल्ली आ रहे सीएनजी और बीएस-VI डीजल कमर्शियल गाड़ियों को छोड़कर दूसरी गैर जरूरी वाहनों को एंट्री नहीं मिलेगी. इसके तहत सभी सरकारी और प्राइवेट कार्यालयों के कर्मचारियों को 50% घर से काम करने की नियम होता है.