Gurugram News: गुरुग्राम के क्लब में महिला से छेड़छाड़, विरोध करने पर आरोपियों ने कपल के साथ की मारपीट

Gurugram News: दिल्ली से सटे गुरुग्राम के एक क्लब में महिला से छेड़छाड़ की घटना सामने आई है. जब महिला के पति ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने कपल के साथ मारपीट की.
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गुरुग्राम के क्लब में कपल के साथ मारपीट

Gurugram News: दिल्ली से सटे गुरुग्राम के एक क्लब में महिला से छेड़छाड़ की घटना सामने आई है. जब महिला के पति ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने कपल के साथ मारपीट की. इस घटना को लेकर पीड़िता ने चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है. महिला कि शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, गुरुग्राम के एक क्लब में जब महिला के साथ कुछ लोगों ने छेड़छाड़ की तो उसने पति के साथ इसका विरोध किया. इसके बाद  बहस के दौरान चारों आरोपियों ने महिला और उसके पति के साथ मारपीट शुरू कर दी.

इस घटना के बारे में अधिक जानकारी देते हुए हरियाणा पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. वहीं, क्लब में लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. जांच में जो कुछ सामने आएगा उसके आधार पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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10 मार्च को हुई थी यह घटना

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, यह घटना गुरुग्राम के सेक्टर 40 में मौजूद एक क्लब की है. जहां गुरुग्राम के सेक्टर 140 निवासी एक महिला के साथ छेड़छाड़ और मारपीट की घटना हुई है. पुलिस में जो शिकायत दर्ज कराई है, उसके मुताबिक, यह घटना बीते 10 मार्च को हुई थी, जब वो अपने पति के साथ सेक्टर 40 स्थित एक क्लब में गई थी.

छेड़छाड़ का विरोध करने पर मारपीट

पुलिस में दर्ज एफआईर में पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है कि जब वह क्लब के डांस फ्लोर पर डांस कर रही थी, तभी चार लोगों ने कथित तौर पर उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया. महिला ने रिपोर्ट में आगे कहा, जब उसने अपने पति के साथ मिलकर इसका विरोध किया तो आरोपियों ने दंपति की पिटाई कर दी.

पुलिस ने दर्ज किया है मामला

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी भाग निकले थे. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पीड़ित महिला की शिकायत के आधार पर सोमवार को यहां सेक्टर 40 पुलिस स्टेशन में चार अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 323 (चोट पहुंचाना), 354 (छेड़छाड़), 34 (गलत इरादा) के तहत केस दर्ज कर लिया गया है.

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